Rahul Gandhi Defamation Case: सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई टली, 1 अक्टूबर को होगी अगली कार्यवाही

Rahul Gandhi Defamation Case: सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई टली, 1 अक्टूबर को होगी अगली कार्यवाही

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की एक विशेष अदालत में मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक अक्टूबर की तारीख तय की। परिवादी एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय मिश्र की ओर से पेश अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने 21 सितंबर को बहस शुरू की थी, लेकिन उनकी दलीलें पूरी नहीं हो सकी थीं।

इसके बाद विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने आगे की सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की थी। हालांकि, 29 सितंबर को मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। पांडेय ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव के निधन के कारण वकील कामकाज से दूर रहे, जिससे आज सुनवाई नहीं हो सकी।

राहुल पर 2018 में बेंगलुरु में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मौजूदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। भाजपा नेता मिश्र ने कांग्रेस नेता के खिलाफ चार अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में अदालत ने राहुल को 27 नवंबर 2023 को तलब किया था।

कांग्रेस नेता ने अदालत में पेश होकर जमानत कराई थी। बाद में मिश्र ने राहुल की आवाज का मिलान कराने के लिए अर्जी दी थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। सत्र अदालत और उच्च न्यायालय ने भी मिश्र का यह अनुरोध ठुकरा दिया था।

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