टिहरी में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में डॉ. Suryamani Bhandari पर POCSO और BNS के तहत केस दर्ज

टिहरी में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में डॉ. Suryamani Bhandari पर POCSO और BNS के तहत केस दर्ज

उत्तराखंड में टिहरी जिले के देवप्रयाग क्षेत्र में एक सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान में दो छात्राओं के साथ कथित तौर पर अश्लील हरकतें और छेड़खानी करने के मामले में एक शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। संस्थान प्रभारी की ओर से थाने में दी गई नामजद तहरीर के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को मिली लिखित शिकायत के अनुसार, श्री रघुनाथ कीर्ति संस्कृत महाविद्यालय में 22 अगस्त को हुई घटना के सामने आने के बाद संस्थान स्तर पर इसकी आंतरिक जांच की गयी जिसके कारण पुलिस को इसकी सूचना एक माह विलंब से दी गयी। शिकायत में महाविद्यालय के सहायक आचार्य डॉ. सूर्यमणि भंडारी पर एक नाबालिग और एक बालिग छात्रा के साथ अमर्यादित व्यवहार और छेड़खानी करने का सीधा आरोप लगाया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा पूरे प्रकरण की गहनता से पड़ताल शुरू कर दी गयी है।

मामले की जांच अधिकारी वरिष्ठ उपनिरीक्षक (एसएसआई) अनिता नेगी ने बताया कि चूंकि पॉक्सो अधिनियम के तहत सात वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में सीधे तौर पर तत्काल गिरफ्तारी का नियम नहीं है, इसलिए पुलिस साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। दूसरी ओर, अधिकारियों के अनुसार, घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग भी अपने स्तर पर मामले से जुड़े हर पहलू पर कड़ी नजर बनाए हुए है।

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