Danam Nagender की MLA अयोग्यता बरकरार, Supreme Court के फैसले पर कहा- जनता के बीच जाएंगे

Danam Nagender की MLA अयोग्यता बरकरार, Supreme Court के फैसले पर कहा- जनता के बीच जाएंगे

तेलंगाना के अयोग्य घोषित विधायक दानम नागेंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले का स्वागत किया जिसमें उनकी अयोग्यता के ख़िलाफ़ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि वह आगामी उपचुनाव में जनता का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दल-बदल विरोधी कानून के तहत उन्हें अयोग्य ठहराने के तेलंगाना हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखे जाने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, नागेंद्र ने खैराताबाद विधानसभा क्षेत्र को फिर से जीतने का भरोसा जताया। नागेंद्र ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत करते हैं। हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। निश्चित रूप से, मैं चुनाव लड़ूंगा और शानदार जीत हासिल करूंगा। 

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नागेंद्र ने उन्हें निशाना बनाने वाली विपक्षी पार्टियों – भारत राष्ट्र समिति (BRS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर पलटवार करते हुए कहा उन्हें मेरी आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें यह देखना चाहिए कि उन्होंने पहले क्या किया था।” सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नागेंद्र की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत उन्हें विधानसभा सदस्य (MLA) के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था और खैरताबाद सीट को खाली घोषित कर दिया गया था। नागेंद्र ने नवंबर 2023 के विधानसभा चुनावों में BRS के टिकट पर यह सीट जीती थी, लेकिन बाद में वे सत्ताधारी कांग्रेस में शामिल हो गए और 2024 के लोकसभा चुनाव में सिकंदराबाद से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद तेलंगाना की राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है और विपक्ष ने कांग्रेस में शामिल होने वाले अन्य BRS विधायकों के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, वरिष्ठ BRS नेता जीवन रेड्डी ने मुख्यमंत्री से राजनीतिक जवाबदेही की मांग की।

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