16 साल का इंतजार खत्म, कातिल को उम्रकैद:मधुबनी कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया; नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त जेल

16 साल का इंतजार खत्म, कातिल को उम्रकैद:मधुबनी कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया; नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त जेल

मधुबनी जिला जज पवन कुमार पांडे की अदालत ने 16 साल पुराने हत्या के एक मामले में बुधवार, 23 सितंबर 2026 को फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी राजेंद्र झा को आजीवन कारावास की सजा दी है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला घोघरडीहा थाना में 6 अप्रैल 2010 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज किया गया था। इसमें रुद्रपुर थाना क्षेत्र के नुनौर गांव निवासी स्वर्गीय किनकर झा के बेटे राजेंद्र झा को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने जांच पूरी कर 4 नवंबर 2010 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान पुलिस ने मजबूत सबूत पेश किए और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की। इसके आधार पर कोर्ट ने राजेंद्र झा को दोषी ठहराया। अगर वह जुर्माने की रकम जमा नहीं करता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बुधवार संध्या 7:00 बजे बताया कि मधुबनी पुलिस पुराने मामलों में भी जल्द न्याय दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल पर जोर दे रही है। पुलिस समय पर जांच पूरी करने, कोर्ट में सबूत मजबूती से पेश करने और अभियोजन पक्ष के साथ तालमेल बनाने पर खास ध्यान दे रही है। इस मामले में जिला अभियोजन पदाधिकारी शिव शंकर राय ने अभियोजन की ओर से पैरवी की। मधुबनी पुलिस ने इस दोषसिद्धि को जल्द न्याय की दिशा में एक अहम उपलब्धि बताया है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों को कानून के तहत सजा दिलाना और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है। मधुबनी जिला जज पवन कुमार पांडे की अदालत ने 16 साल पुराने हत्या के एक मामले में बुधवार, 23 सितंबर 2026 को फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी राजेंद्र झा को आजीवन कारावास की सजा दी है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला घोघरडीहा थाना में 6 अप्रैल 2010 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज किया गया था। इसमें रुद्रपुर थाना क्षेत्र के नुनौर गांव निवासी स्वर्गीय किनकर झा के बेटे राजेंद्र झा को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने जांच पूरी कर 4 नवंबर 2010 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान पुलिस ने मजबूत सबूत पेश किए और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की। इसके आधार पर कोर्ट ने राजेंद्र झा को दोषी ठहराया। अगर वह जुर्माने की रकम जमा नहीं करता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बुधवार संध्या 7:00 बजे बताया कि मधुबनी पुलिस पुराने मामलों में भी जल्द न्याय दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल पर जोर दे रही है। पुलिस समय पर जांच पूरी करने, कोर्ट में सबूत मजबूती से पेश करने और अभियोजन पक्ष के साथ तालमेल बनाने पर खास ध्यान दे रही है। इस मामले में जिला अभियोजन पदाधिकारी शिव शंकर राय ने अभियोजन की ओर से पैरवी की। मधुबनी पुलिस ने इस दोषसिद्धि को जल्द न्याय की दिशा में एक अहम उपलब्धि बताया है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों को कानून के तहत सजा दिलाना और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है।  

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