पुणे में FDA का एक्शन, ‘रंगला पंजाब’ रेस्टोरेंट का लाइसेंस निलंबित, ₹1.18 करोड़ का मिलावटी खाद्य सामान जब्त

पुणे में FDA का एक्शन, ‘रंगला पंजाब’ रेस्टोरेंट का लाइसेंस निलंबित, ₹1.18 करोड़ का मिलावटी खाद्य सामान जब्त

Food Safety Rules: पुणे में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर FDA ने बड़ी कार्रवाई की है। सुतारवाड़ी, पाषाण स्थित रंगला पंजाब का खाद्य सुरक्षा लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, प्रतिष्ठान ने खाद्य सुरक्षा लाइसेंस की शर्तों और निर्धारित स्वच्छता व स्वास्थ्य मानकों का उल्लंघन किया था। इसी तरह के उल्लंघन पर ताथवड़े स्थित मनीषा डोसा सेंटर का लाइसेंस भी निलंबित किया गया है।

ताथवड़े का डोसा सेंटर भी हुआ बंद

नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई यहीं ही नहीं रूकी। FDA ने ताथवड़े स्थित मनीषा डोसा सेंटर पर भी इसी तरह के उल्लंघनों के चलते कारवाई की है और उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी छोटे या बड़े प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा।

करोड़ों का अवैध सामान पकड़ा, 6 लोग गिरफ्तार

पुणे डिवीजन में चलाए गए इस जांच अभियान के तहत चार प्रमुख प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई।इस कार्रवाई में FDA ने 1.18 करोड़ रूपये के प्रतिबंधित और खराब खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस में 4 एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही अवैध गतिविधियों में शामिल एक प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया और परिवहन में इस्तेमाल हो रहे 23 लाख की कीमत के दो वाहन भी जब्त कर लिए गए।

मिलावटी खोया, फर्जी ब्रांड वाला हलवा और घी बरामद

कार्रवाई के दौरान कई इलाकों से घटिया और मिलावटी सामान पकड़ा गया। पिंपरी स्थित रसरंग से 29,500 रूपये का 59 किलो संदिग्ध खोया बरामद हुआ। वहीं खेड स्थित ‘सहारा डेयरी प्रोडक्ट्स’ से भ्रामक ब्रांडिंग वाला 61,600 रूपये का 1,808 किलो शाही स्वीट हलवा और 1.62 लाख रूपये का 811 किलो A-1 स्वीट हलवा जब्त किया गया। भ्रामक दावों और खराब गुणवत्ता के चलते बिबवेवाड़ी के मंगल नेचरकेयर से 39.15 किलो गाय का घी तथा आंबेगांव पठार के गलखा देवी स्वीट्स से 30 किलो सोहन पापड़ी भी जब्त की गई।

खिलवाड़ करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई- तुकाराम मुंढे

मामले पर सख्त रूख अपनाते हुए FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर पूरी तरह गंभीर है। अस्वच्छ परिस्थितियों में भोजन पकाने, मिलावटी या एक्सपायरी सामान बेचने और स्टोर करने वाले संस्थानों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

टोल-फ्री नंबर और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल जारी

FDA अधिकारियों ने आम नागरिकों से भी सतर्क रहने की अपील की है। यदि किसी उपभोक्ता को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में गड़बड़ी या मिलावट का अंदेशा होता है, तो वे सीधे टोल-फ्री नंबर 1800222365 पर कॉल कर सकते हैं या आधिकारिक शिकायत पोर्टल complaints.mahafda.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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