बिना मानक हेलमेट की बिक्री पर BIS का शिकंजा:गाजियाबाद में हेलमेट और पैकेजिंग सामग्री जब्त, LPG रेगुलेटर भी लिया

बिना मानक हेलमेट की बिक्री पर BIS का शिकंजा:गाजियाबाद में हेलमेट और पैकेजिंग सामग्री जब्त, LPG रेगुलेटर भी लिया

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानक चिह्न के दुरुपयोग पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की गाजियाबाद शाखा ने जिले में बड़ी प्रवर्तन कार्रवाई की है। तीन दिनों की कार्रवाई में BIS की टीमों ने गाजियाबाद के लोनी और मोहननगर व अलग अलग में दो अलग-अलग स्थानों पर अभियान चलाया। गाजियाबाद केलोनी स्थित एक हेलमेट फैक्ट्री में की गई कार्रवाई के दौरान 730 हेलमेट और 4,646 पैकेजिंग सामग्री जब्त की गई। जांच में सामने आया कि इन उत्पादों पर ऐसे BIS लाइसेंस नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो पहले ही रद्द किया जा चुका था। इस तरह रद्द लाइसेंस नंबर के माध्यम से ISI मार्क का इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है। BIS की कार्रवाई में गाजियाबाद, दिल्ली और नोएडा शाखाओं की संयुक्त टीमें शामिल रहीं। जब्त किए गए उत्पादों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए BIS के कब्जे में लिया गया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व वैज्ञानिक-सी एवं उप निदेशक शैलेंद्र वर्मा, तथा वैज्ञानिक हर्षित कुमार जैन ने किया। एलपीजी गैस के रेगूलेटर जब्त वहीं दूसरी कार्रवाई आनंद इंडस्ट्रियल एस्टेट मोहननगर स्थित एक इकाई में की गई। इस कार्रवाई का नेतृत्व राजेंद्र कुमार पालसानिया, वैज्ञानिक-डी एवं संयुक्त निदेशक और सचिन सिंह नरूका ने किया। जहां 1,158 LPG रेगुलेटर जब्त किए गए। केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए BIS मानकों के अनुरूप हेलमेट को अनिवार्य किया है। BIS और उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा भी लगातार यह अपील की जाती रही है कि उपभोक्ता केवल वैध BIS प्रमाणन वाले हेलमेट ही खरीदें। मानक चिह्न का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं गाजियाबाद में हुई यह कार्रवाई BIS की ओर से मानक चिह्न के दुरुपयोग और गैर-अनुपालक उत्पादों के खिलाफ जारी सख्त प्रवर्तन अभियान का हिस्सा है। BIS का उद्देश्य यह निश्चित करना है कि मार्केट में उपलब्ध उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरे उतरें तथा उपभोक्ताओं को भ्रामक या गैर-प्रमाणित उत्पादों से सुरक्षित रखा जा सके। साथ ही अपील है कि हेलमेट खरीदते समय ISI मार्क के साथ-साथ BIS लाइसेंस की वैधता अवश्य जांचें और संदिग्ध उत्पाद अथवा ISI मार्क के दुरुपयोग की जानकारी तत्काल BIS को दें।

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