कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को राहुल गांधी का बचाव किया। राहुल गांधी पर मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद कथित “शुद्धिकरण” पर की गई टिप्पणी के लिए FIR दर्ज की गई थी। शिवकुमार ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें दलितों के लिए आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है। पत्रकारों से बात करते हुए CM शिवकुमार ने कहा कि यह एक महान लोकतांत्रिक देश है… राहुल गांधी इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि जो गलत हुआ है, उसे FIR के ज़रिए सुधारा जाना चाहिए। चूँकि वह देश के दलितों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और BJP उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर रही है… विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें बोलने और आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है, और समाज के सभी वर्गों के साथ खड़े होने का भी अधिकार है।
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इस बीच, कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में BJP सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान KPCC अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने कहा कि हम PM मोदी और अमित शाह के तानाशाही रवैये का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी मांग कर रहे थे कि देश के सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में से एक और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। संविधान और मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने के बजाय, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है।
यह बयान 30 अगस्त को हल्द्वानी की जवाहर नगर कॉलोनी के रहने वाले और वाल्मीकि समुदाय के सदस्य, 26 वर्षीय अमित कुमार की शिकायत पर FIR दर्ज होने के बाद आया। कुमार ‘श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास’ संगठन के पदाधिकारी भी हैं। पुलिस ने SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराओं (जिनमें धारा 3(1)(r) और 3(1)(u) शामिल हैं) के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 196 के तहत मामला दर्ज किया है। FIR में अधिकार क्षेत्र से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 199 का भी उल्लेख किया गया है।
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कुमार ने आरोप लगाया कि गांधी की टिप्पणियों से अनुसूचित जाति समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इससे पहले, राहुल गांधी ने खड़गे के दौरे के बाद उत्तराखंड में कथित तौर पर ‘शुद्धिकरण’ की रस्म निभाने वालों के खिलाफ SC/ST अधिनियम के तहत तुरंत FIR दर्ज करने की मांग की थी। गांधी ने आरोप लगाया था कि शुद्धिकरण की रस्म छुआछूत का ही दूसरा रूप है और उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
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