जींद में जमीन सौदे में 5 लाख रुपए हड़पे:आरोपी ने अपनी पत्नी के नाम कराई, जान से मारने की धमकी भी दी

जींद में जमीन सौदे में 5 लाख रुपए हड़पे:आरोपी ने अपनी पत्नी के नाम कराई, जान से मारने की धमकी भी दी

जींद जिले के सफीदों थाना क्षेत्र में जमीन बिक्री के एक सौदे में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए का बयाना हड़पकर धोखे से जमीन अपनी पत्नी के नाम ट्रांसफर कर दी। सफीदों सदर थाना पुलिस ने आरोपी रोशन और उसकी पत्नी सुमन देवी के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और धमकी देने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वार्ड नंबर 2, सफीदों निवासी विक्रम सैनी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने 30 जनवरी 2025 को गांव खेड़ाखेमावती निवासी रोशन, उसके भाई रणधीर और भतीजे कुलदीप से 15 कनाल 5 मरले जमीन खरीदने का इकरारनामा किया था। इस सौदे के तहत रोशन को 5 लाख रुपए बयाना दिया गया था, जिसमें 4 लाख रुपए नकद और 1 लाख रुपए चेक के माध्यम से दिए गए थे। पत्नी के नाम स्थानांतरित की जमीन समझौते के अनुसार, यह शर्त तय हुई थी कि जमीन का बंटवारा (तकसीम) होने के बाद शेष राशि का भुगतान कर रजिस्ट्री करवाई जाएगी। बंटवारे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अन्य हिस्सेदारों ने इकरारनामे के अनुसार अपनी-अपनी जमीन की रजिस्ट्री विक्रम सैनी के पक्ष में करवा दी। हालांकि, आरोपी रोशन ने जमीन के दाम बढ़ने पर अपनी नीयत बदल ली। रोशन ने पीड़ित को धोखा देने और बयाना की रकम हड़पने के इरादे से 13 फरवरी 2026 को ट्रांसफर डीड के जरिए अपने हिस्से की जमीन अपनी पत्नी सुमन देवी के नाम स्थानांतरित करवा दी।

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जींद में जमीन सौदे में 5 लाख रुपए हड़पे:आरोपी ने अपनी पत्नी के नाम कराई, जान से मारने की धमकी भी दी

जींद में जमीन सौदे में 5 लाख रुपए हड़पे:आरोपी ने अपनी पत्नी के नाम कराई, जान से मारने की धमकी भी दी

जींद जिले के सफीदों थाना क्षेत्र में जमीन बिक्री के एक सौदे में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए का बयाना हड़पकर धोखे से जमीन अपनी पत्नी के नाम ट्रांसफर कर दी। सफीदों सदर थाना पुलिस ने आरोपी रोशन और उसकी पत्नी सुमन देवी के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और धमकी देने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वार्ड नंबर 2, सफीदों निवासी विक्रम सैनी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने 30 जनवरी 2025 को गांव खेड़ाखेमावती निवासी रोशन, उसके भाई रणधीर और भतीजे कुलदीप से 15 कनाल 5 मरले जमीन खरीदने का इकरारनामा किया था। इस सौदे के तहत रोशन को 5 लाख रुपए बयाना दिया गया था, जिसमें 4 लाख रुपए नकद और 1 लाख रुपए चेक के माध्यम से दिए गए थे। पत्नी के नाम स्थानांतरित की जमीन समझौते के अनुसार, यह शर्त तय हुई थी कि जमीन का बंटवारा (तकसीम) होने के बाद शेष राशि का भुगतान कर रजिस्ट्री करवाई जाएगी। बंटवारे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अन्य हिस्सेदारों ने इकरारनामे के अनुसार अपनी-अपनी जमीन की रजिस्ट्री विक्रम सैनी के पक्ष में करवा दी। हालांकि, आरोपी रोशन ने जमीन के दाम बढ़ने पर अपनी नीयत बदल ली। रोशन ने पीड़ित को धोखा देने और बयाना की रकम हड़पने के इरादे से 13 फरवरी 2026 को ट्रांसफर डीड के जरिए अपने हिस्से की जमीन अपनी पत्नी सुमन देवी के नाम स्थानांतरित करवा दी।

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