पूर्व MCD पार्षद ताहिर हुसैन ने IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अपनी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सज़ा के ख़िलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की है। उम्मीद है कि इस अपील पर अगले हफ़्ते सुनवाई होगी। अंकित शर्मा की हत्या फ़रवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दयाल पुर इलाक़े में हुई थी। उनका क्षत-विक्षत शव एक नाले में मिला था। 13 जुलाई को दोषी ठहराए जाने के बाद, 31 जुलाई को कड़कड़डूमा कोर्ट ने हुसैन और चार अन्य लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी।
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उन्हें आपराधिक साज़िश के आरोप से बरी कर दिया गया था, जबकि छह अन्य आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। तीन दोषियों ने पहले ही अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी है, और मामले की सुनवाई 3 दिसंबर को होनी है। कोर्ट ने इस अपराध को “घिनौना, बर्बर और समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला” बताया और कहा कि हत्या के बाद मृतक को जानवर की तरह घसीटा गया। हालांकि, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह मामला ‘दुर्लभतम से दुर्लभ’ (रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर) मामलों की श्रेणी में नहीं आता है। कोर्ट ने गौर किया कि अभियोजन पक्ष दोषियों की किसी खास भूमिका को साबित करने में नाकाम रहा।
मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अपराध की बर्बरता और भारी धारदार हथियार के इस्तेमाल का हवाला देते हुए सभी दोषियों के लिए मौत की सज़ा की मांग की। एडिशनल सेशन जज ने हत्या के आरोप में ताहिर हुसैन, नाज़िम, काशिम, जावेद और अनस को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। हुसैन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि बाकी आरोपियों पर 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया। दोषियों को अपहरण के लिए भी सात साल की जेल और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई, साथ ही दंगा करने और उससे जुड़े अपराधों के लिए भी सज़ा दी गई।
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स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मधुकर पांडे ने दलील दी कि दोषियों ने ठंडे दिमाग से और जानबूझकर हत्या की थी और उनके व्यवहार को बर्बर और इंसानियत से रहित बताया। उन्होंने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के संदर्भ पर ज़ोर दिया, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी, और कहा कि दंगाइयों का व्यवहार मौत की सज़ा के लायक था। उन्होंने बताया कि अंकित शर्मा के शरीर पर 51 चोटें थीं, जिनमें से सात चोटें ही मौत का कारण बनने के लिए काफी थीं।
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