Jauhar University मामले की सुनवाई 10 सितंबर को, मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट सुनेगी अपील

Jauhar University मामले की सुनवाई 10 सितंबर को, मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट सुनेगी अपील

उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय मामले की सुनवाई अब मुरादाबाद की नवनियुक्त मंडलायुक्त संगीता सिंह की अदालत में 10 सितंबर को होगी। जौहर विश्वविद्यालय मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन नवनियुक्त मंडलायुक्त ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद किसी वाद की सुनवाई नहीं की। जौहर विश्वविद्यालय का संचालन करने वाले जौहर ट्रस्ट के अधिवक्ता जुनैद एजाज ने बताया कि पिछली सुनवाई तत्कालीन मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने की थी।

सरकार की ओर से उनका सेवा विस्तार नहीं किए जाने के कारण उन्हें प्रदेश सरकार ने कार्यमुक्त कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके स्थान पर अलीगढ़ से संगीता सिंह को मंडलायुक्त बनाकर मुरादाबाद भेजा गया है। उन्होंने मंगलवार को कार्यभार ग्रहण किया, लेकिन किसी वाद की सुनवाई नहीं की और सभी मामलों में अगली तारीखें दे दी गईं।

सूत्रों ने बताया कि पेशकार ने अन्य वादों में तारीखें दे दी थीं, लेकिन जौहर मामले की पत्रावली में यह कहते हुए समय लिया गया कि मंडलायुक्त की अनुमति के बाद ही अगली तारीख दी जाएगी। इस कारण देर रात मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय हो सकी। उन्होंने बताया कि अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है।

रामपुर विकास प्राधिकरण ने हाल ही में जौहर विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ जौहर ट्रस्ट ने मुरादाबाद मंडलायुक्त की अदालत में अपील दायर की थी। इस अपील पर तत्कालीन मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने 27 जुलाई को स्थगन आदेश दिया था, जो अभी प्रभावी है।

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