औरंगाबाद में बिना ट्रेड लाइसेंस एवं आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों के संचालित वाहन विक्रय प्रतिष्ठानों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। शनिवार को जिला परिवहन पदाधिकारी सुनंदा कुमारी एवं मोटरयान निरीक्षक सुजीता कुमारी के नेतृत्व में जिले के विभिन्न वाहन विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान देव और मदनपुर स्थित दो मोटरसाइकिल एजेंसियों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान देव की हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी का संचालन बिना ट्रेड लाइसेंस के पाए जाने पर उसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। वहीं, मदनपुर की यूनिवर्सल एजेंसी के संचालक को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से वाहन विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। देव की एजेंसी में बिना ट्रेड लाइसेंस हो रही थी बिक्री जांच अभियान के दौरान अधिकारियों की टीम सबसे पहले देव स्थित हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी पहुंची। यहां प्रतिष्ठान के संचालन से संबंधित आवश्यक कागजातों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एजेंसी का संचालन बिना ट्रेड लाइसेंस के किया जा रहा था। इतना ही नहीं, एजेंसी से मोटरसाइकिलों की बिक्री भी की जा रही थी। जांच के दौरान प्रतिष्ठान के स्टॉक में कुल 10 मोटरसाइकिलें मौजूद मिलीं। अधिकारियों ने एजेंसी संचालक से ट्रेड लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों के संबंध में जानकारी ली। आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में परिवहन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एजेंसी को सील कर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वाहन बिक्री जैसे महत्वपूर्ण व्यवसाय में निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है और बिना वैध अनुमति के इसका संचालन नहीं किया जा सकता। मदनपुर की यूनिवर्सल हीरो एजेंसी में मिले 38 वाहन इसके बाद परिवहन विभाग की टीम ने मदनपुर स्थित यूनिवर्सल हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी का निरीक्षण किया। जांच के दौरान एजेंसी के स्टॉक में कुल 38 वाहन पाए गए। अधिकारियों ने वाहन बिक्री एवं प्रतिष्ठान के संचालन से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की मांग की। इस पर संबंधित संचालक ने सभी कागजात तत्काल उपलब्ध कराने के लिए 24 घंटे का समय मांगा। अधिकारियों ने संचालक को निर्धारित 24 घंटे की अवधि के भीतर सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के बाद उनकी विधिवत जांच की जाएगी। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विभाग ने एजेंसी को दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए मामले को जांच के अधीन रखा है। बिना लाइसेंस वाहन बिक्री पर आगे भी होगी सख्त कार्रवाई जिला परिवहन पदाधिकारी सुनंदा कुमारी ने कहा कि बिना ट्रेड लाइसेंस किसी वाहन विक्रय प्रतिष्ठान द्वारा वाहनों की बिक्री करना नियमों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने बताया कि बिना आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किए वाहन बिक्री होने से वाहनों के विधिवत पंजीकरण में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इससे सरकार को राजस्व की हानि होने की संभावना रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि बिना पंजीकरण अथवा वैध दस्तावेजों के वाहनों के सड़क पर परिचालन की स्थिति में दुर्घटना या अन्य किसी घटना के दौरान संबंधित वाहन और उसके स्वामी की पहचान करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए वाहन विक्रेताओं के लिए सभी निर्धारित नियमों, लाइसेंस और दस्तावेजों का पालन करना अनिवार्य है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में बिना लाइसेंस या आवश्यक अनुमति के वाहन विक्रय एवं संचालन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों पर सील करने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद में बिना ट्रेड लाइसेंस एवं आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों के संचालित वाहन विक्रय प्रतिष्ठानों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। शनिवार को जिला परिवहन पदाधिकारी सुनंदा कुमारी एवं मोटरयान निरीक्षक सुजीता कुमारी के नेतृत्व में जिले के विभिन्न वाहन विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान देव और मदनपुर स्थित दो मोटरसाइकिल एजेंसियों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान देव की हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी का संचालन बिना ट्रेड लाइसेंस के पाए जाने पर उसे तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। वहीं, मदनपुर की यूनिवर्सल एजेंसी के संचालक को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से वाहन विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। देव की एजेंसी में बिना ट्रेड लाइसेंस हो रही थी बिक्री जांच अभियान के दौरान अधिकारियों की टीम सबसे पहले देव स्थित हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी पहुंची। यहां प्रतिष्ठान के संचालन से संबंधित आवश्यक कागजातों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एजेंसी का संचालन बिना ट्रेड लाइसेंस के किया जा रहा था। इतना ही नहीं, एजेंसी से मोटरसाइकिलों की बिक्री भी की जा रही थी। जांच के दौरान प्रतिष्ठान के स्टॉक में कुल 10 मोटरसाइकिलें मौजूद मिलीं। अधिकारियों ने एजेंसी संचालक से ट्रेड लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों के संबंध में जानकारी ली। आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में परिवहन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एजेंसी को सील कर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वाहन बिक्री जैसे महत्वपूर्ण व्यवसाय में निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है और बिना वैध अनुमति के इसका संचालन नहीं किया जा सकता। मदनपुर की यूनिवर्सल हीरो एजेंसी में मिले 38 वाहन इसके बाद परिवहन विभाग की टीम ने मदनपुर स्थित यूनिवर्सल हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी का निरीक्षण किया। जांच के दौरान एजेंसी के स्टॉक में कुल 38 वाहन पाए गए। अधिकारियों ने वाहन बिक्री एवं प्रतिष्ठान के संचालन से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की मांग की। इस पर संबंधित संचालक ने सभी कागजात तत्काल उपलब्ध कराने के लिए 24 घंटे का समय मांगा। अधिकारियों ने संचालक को निर्धारित 24 घंटे की अवधि के भीतर सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के बाद उनकी विधिवत जांच की जाएगी। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विभाग ने एजेंसी को दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए मामले को जांच के अधीन रखा है। बिना लाइसेंस वाहन बिक्री पर आगे भी होगी सख्त कार्रवाई जिला परिवहन पदाधिकारी सुनंदा कुमारी ने कहा कि बिना ट्रेड लाइसेंस किसी वाहन विक्रय प्रतिष्ठान द्वारा वाहनों की बिक्री करना नियमों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने बताया कि बिना आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किए वाहन बिक्री होने से वाहनों के विधिवत पंजीकरण में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इससे सरकार को राजस्व की हानि होने की संभावना रहती है। उन्होंने यह भी कहा कि बिना पंजीकरण अथवा वैध दस्तावेजों के वाहनों के सड़क पर परिचालन की स्थिति में दुर्घटना या अन्य किसी घटना के दौरान संबंधित वाहन और उसके स्वामी की पहचान करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए वाहन विक्रेताओं के लिए सभी निर्धारित नियमों, लाइसेंस और दस्तावेजों का पालन करना अनिवार्य है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में बिना लाइसेंस या आवश्यक अनुमति के वाहन विक्रय एवं संचालन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों पर सील करने सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

