कैमूर में लंबित यातायात ई-चालानों के त्वरित निपटारे के लिए आगामी सितंबर माह में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी संभावित तिथि 12 सितंबर मानी जा रही है। इसे लेकर परिवहन विभाग ने अपनी स्तर पर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछली लोक अदालत के दौरान केंद्रों पर उमड़ी आवेदकों की भारी भीड़ और परेशानियों को देखते हुए विभाग ने इस बार नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। 15 दिन पहले ही आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू इसके तहत, शिविर आयोजन से 15 दिन पहले ही सभी डीटीओ (जिला परिवहन पदाधिकारी) कार्यालयों में चालान सेटलमेंट के आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य वाहन चालकों को अंतिम समय में कतारों में लगने से बचाना है। विभाग इस संबंध में प्रक्रियागत मंजूरी के लिए जल्द ही उच्च न्यायालय से संपर्क करेगा। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद इस बार विशेष रूप से सिर्फ वाहनों के चालान निपटाने के लिए तीन दिनों का अलग से विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, पूर्व आवेदन प्रक्रिया से मामलों की छंटनी और सुनवाई सुव्यवस्थित ढंग से हो सकेगी। चालान धारक तय समय सीमा के भीतर अपने स्थानीय डीटीओ कार्यालय पहुंचकर आवेदन पत्र जमा कर लोक अदालत की इस छूट योजना का लाभ उठा सकते हैं। कैमूर में लंबित यातायात ई-चालानों के त्वरित निपटारे के लिए आगामी सितंबर माह में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी संभावित तिथि 12 सितंबर मानी जा रही है। इसे लेकर परिवहन विभाग ने अपनी स्तर पर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछली लोक अदालत के दौरान केंद्रों पर उमड़ी आवेदकों की भारी भीड़ और परेशानियों को देखते हुए विभाग ने इस बार नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। 15 दिन पहले ही आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू इसके तहत, शिविर आयोजन से 15 दिन पहले ही सभी डीटीओ (जिला परिवहन पदाधिकारी) कार्यालयों में चालान सेटलमेंट के आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य वाहन चालकों को अंतिम समय में कतारों में लगने से बचाना है। विभाग इस संबंध में प्रक्रियागत मंजूरी के लिए जल्द ही उच्च न्यायालय से संपर्क करेगा। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद इस बार विशेष रूप से सिर्फ वाहनों के चालान निपटाने के लिए तीन दिनों का अलग से विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, पूर्व आवेदन प्रक्रिया से मामलों की छंटनी और सुनवाई सुव्यवस्थित ढंग से हो सकेगी। चालान धारक तय समय सीमा के भीतर अपने स्थानीय डीटीओ कार्यालय पहुंचकर आवेदन पत्र जमा कर लोक अदालत की इस छूट योजना का लाभ उठा सकते हैं।

