Captive Elephants की सुरक्षा के लिए Regulatory System मजबूत करे केंद्र, Supreme Court ने DNA Profiling पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट

Captive Elephants की सुरक्षा के लिए Regulatory System मजबूत करे केंद्र, Supreme Court ने DNA Profiling पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और ‘कैप्टिव एलिफेंट हेल्थ एंड वेलफेयर कमिटी’ (CEHWC) को निर्देश दिया कि वे देश भर में कैद में रखे गए हाथियों की देखभाल, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए रेगुलेटरी सिस्टम को मज़बूत करने के कदम उठाएं।
कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) से कैद में रखे गए हाथियों की DNA प्रोफ़ाइलिंग पर रिपोर्ट भी मांगी और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हाथियों की मेडिकल देखभाल के लिए एक असरदार और पारदर्शी सिस्टम सुनिश्चित करें।  भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ वन्यजीव बचाव एवं पुनर्वास केंद्र द्वारा बंदी हाथियों के कल्याण से संबंधित दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
अदालत को सूचित किया गया कि 2018 में हाथियों की सुरक्षा के संबंध में न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुपालन में की गई नवीनतम जनगणना में 27 राज्यों में 2,725 बंदी हाथी पाए गए, जिनमें निजी व्यक्तियों, मंदिरों, चिड़ियाघरों, सर्कसों, पुनर्वास केंद्रों, वन विभागों और पर्यटन संचालकों द्वारा रखे गए हाथी शामिल हैं।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कई हाथियों को वैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हुए बंदी बनाकर रखा जा रहा है और कई हाथियों के निजी कब्जे में आने के स्रोत और तरीके का उचित दस्तावेजीकरण नहीं किया गया है।

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जनहित याचिका में हाथियों की अवैध बिक्री और हस्तांतरण तथा वाणिज्यिक, धार्मिक और मनोरंजक उद्देश्यों के लिए उनके उपयोग पर भी चिंता व्यक्त की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता परमेश्वर ने कहा कि याचिका केरल में मंदिर के हाथियों से संबंधित धार्मिक अनुष्ठानों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने त्योहारों के मौसम में इस अदालत का रुख किया है। परमेश्वर ने कहा, “केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक बंदी हाथी को रेडियो टैग किया गया है ताकि उसकी गतिविधियों का पता लगाया जा सके। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर उसका ध्यान इस बात पर है कि बंदी हाथियों के उचित आवास, चिकित्सकीय जांच और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए एक समान तंत्र की आवश्यकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह मंदिरों में हाथियों के उपयोग से जुड़े धार्मिक अधिकारों की जांच नहीं कर रही है।

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अदालत ने कहा, हम धार्मिक अधिकारों या व्यक्तिगत अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। हमें धार्मिक अधिकारों के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से व्यवहार करना होगा। अदालत ने कहा कि जहां हाथियों को मंदिरों में रखा जाता है, वहां भी उनके उपयोग को विनियमित किया जाना चाहिए और उनके कल्याण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा दिव्यता के प्रति सम्मान हाथी तक भी विस्तारित होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायालय का ध्यान विशेष रूप से निजी व्यक्तियों द्वारा रखे गए हाथियों, सर्कसों द्वारा रखे गए हाथियों और रिसॉर्ट्स में मनोरंजक गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले हाथियों पर था।

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