दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक कुलदीप कुमार को दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने को चुनौती देने वाली ‘हेबियस कॉर्पस’ (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। सीनियर वकील शादान फरासत ने चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय के सामने इस मामले पर तुरंत सुनवाई की मांग रखी, जिस पर वे आज ही याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गए। यह याचिका AAP के उन आरोपों के बीच आई है जिनमें कहा गया है कि मंगलवार तड़के पुलिस कुलदीप कुमार को तब ले गई, जब वह एक सफाई कर्मचारी की मौत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों का समर्थन कर रहे थे।
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आप की दिल्ली यूनिट के प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सुबह करीब 4 बजे सादे कपड़ों में लगभग 20 पुलिसकर्मी आए और पूर्वी दिल्ली के विधायक कुमार को उठा ले गए। भारद्वाज ने दावा किया कि कुमार उन सफाई कर्मचारियों का समर्थन कर रहे थे जो मृतक कर्मचारी के परिवार के लिए मुआवज़े की मांग कर रहे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से प्रदर्शनकारियों से मिलने का आग्रह किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बजाय कुमार को किसी अज्ञात जगह ले जाया गया।
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AAP नेता ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस मृतक सफाई कर्मचारी के परिवार पर अंतिम संस्कार करने के लिए दबाव डाल रही थी। भारद्वाज के अनुसार, अनिल नाम के मृतक कर्मचारी की कल्याणपुरी में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि हज़ारों सफाई कर्मचारी पिछले दो दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे और अनिल के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवज़े और परिवार के किसी सदस्य के लिए पक्की सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। AAP के अनुसार, अनिल की मौत के बाद सैकड़ों सफाई कर्मचारी और ऑटो-टिपर ड्राइवर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में जमा हो गए थे और अंतिम संस्कार के लिए शव को मुर्दाघर से हटाने का विरोध कर रहे थे।
भारद्वाज ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के विरोध के बावजूद पुलिस शव को अस्पताल से परिवार के घर ले आई। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
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हेबियस कॉर्पस याचिका में विधायक की कथित हिरासत के मामले में अदालत से दखल की मांग की गई है और उम्मीद है कि हाई कोर्ट दिन में इस पर सुनवाई करेगा।

