तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और पत्नी संगीता का तलाक मामला, पत्नी ने वापस ली याचिका

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और पत्नी संगीता का तलाक मामला, पत्नी ने वापस ली याचिका

Vijay Sangeeta Divorce Case: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और उनकी पत्नी संगीता सोर्नालिंगम के तलाक के मामले की सुनवाई आज स्थगित हो गई। संगीता ने अदालत में दायर तलाक की याचिका वापस ले ली। दरअसल, इस साल फरवरी में संगीता ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू की एक अदालत में तलाक की याचिका दायर की थी। उन्होंने आपसी मतभेदों को दूर न कर पाने का हवाला देते हुए विवाह समाप्त करने की मांग की थी।

कई बार टल चुकी है सुनवाई

बता दें कि विजय और संगीता के वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में इस साल कई बार सुनवाई टल चुकी है। पिछले महीने भी दोनों के अदालत में मौजूद नहीं होने के कारण जज ने सुनवाई स्थगित कर दी थी। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को तय की गई थी।

इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान भी विजय और संगीता व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं हुए थे। दोनों पक्षों की ओर से उनके वकील अदालत में मौजूद रहे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पेश होने में आ रही दिक्कतों के बारे में अदालत को जानकारी दी थी।

संगीता ने गुजारा भत्ता की थी मांग

संगीता ने अपनी याचिका में तलाक के साथ-साथ गुजारा भत्ता की मांग भी की थी। उन्होंने चेन्नई के नीलांकरई स्थित दंपति के घर में रहने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया था। बता दें कि विजय और संगीता ने 25 अगस्त 1999 को चेन्नई में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी। दोनों का यह अंतरधार्मिक विवाह था।

26 अगस्त 2000 को दोनों का पहला बच्चा बेटा पैदा हुआ था। इसके बाद 2005 में उनकी बेटी का जन्म हुआ। विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस वैवाहिक विवाद ने खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचा।

कावेरी विवाद को लेकर क्या बोले सीएम विजय

मुख्यमंत्री विजय ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि मेकेदाटु बांध और कावेरी जल विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील की।

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि तमिलनाडु सरकार कावेरी जल के अधिकारों के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपना रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है।

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