ग्राम प्रधान हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास:9 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया

ग्राम प्रधान हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास:9 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया

सोनभद्र के कन्हौरा ग्राम प्रधान रमेश मौर्य की हत्या के नौ साल पुराने मामले में अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को एएसजे प्रथम न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर उन्हें आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 4 जून 2017 का है, जब चोपन थाना क्षेत्र के कन्हौरा ग्राम प्रधान रमेश मौर्य की हत्या कर दी गई थी। ग्राम प्रधान के पिता रामसुंदर मौर्य ने पुलिस को तहरीर दी थी। उनकी शिकायत पर चोपन थाना पुलिस ने हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने इस मामले में कुल सात अभियुक्तों को नामजद किया था। सुनवाई के दौरान एएसजे प्रथम न्यायालय ने रविन्द्र चौधरी (निवासी कन्हौरा, थाना चोपन), संतोष चौधरी (निवासी कन्हौरा, थाना चोपन) और जितेन्द्र यादव (निवासी झरिया, थाना कोन) को दोषी पाया। इन तीनों को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड जमा न करने पर दोषियों को आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त, आरोपी जितेन्द्र यादव को 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष के कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। पुलिस विभाग के अनुसार, चोपन थाना पुलिस, विवेचक, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में लगातार प्रभावी पैरवी की। न्यायालय के समक्ष मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया जा सका और उन्हें सजा दिलाई गई।

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