मधुबनी जिले के नरहिया थाना क्षेत्र में 15 माह पूर्व एक नाबालिग से शादी का झांसा देकर यौन शोषण के मामले में अदालत ने आरोपी भजन कुमार मंडल को दोषी करार दिया है। जिला अपर सत्र न्यायालय सह विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और बीएनएस की धारा 64 के तहत दोषी पाया है। इस मामले में सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 29 मई को निर्धारित की गई है। विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी ने बताया कि आरोपी भजन कुमार मंडल नाबालिग को शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता था। एक दिन आरोपी नाबालिग को गांव के एक बगीचे की ओर ले जा रहा था, तभी ग्रामीणों ने उन्हें देख लिया और पकड़ लिया। इसके बाद गांव में एक सामाजिक पंचायत बुलाई गई। पंचायत में दोनों की शादी कराने पर सहमति बनी थी, लेकिन आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता के परिजनों के साथ मारपीट भी की। घटना से आहत होकर पीड़िता ने नरहिया थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अब सभी की नजरें 29 मई को होने वाली सजा की सुनवाई पर टिकी हैं, जब न्यायालय आरोपी के लिए सजा का निर्धारण करेगा। मधुबनी जिले के नरहिया थाना क्षेत्र में 15 माह पूर्व एक नाबालिग से शादी का झांसा देकर यौन शोषण के मामले में अदालत ने आरोपी भजन कुमार मंडल को दोषी करार दिया है। जिला अपर सत्र न्यायालय सह विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और बीएनएस की धारा 64 के तहत दोषी पाया है। इस मामले में सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 29 मई को निर्धारित की गई है। विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी ने बताया कि आरोपी भजन कुमार मंडल नाबालिग को शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता था। एक दिन आरोपी नाबालिग को गांव के एक बगीचे की ओर ले जा रहा था, तभी ग्रामीणों ने उन्हें देख लिया और पकड़ लिया। इसके बाद गांव में एक सामाजिक पंचायत बुलाई गई। पंचायत में दोनों की शादी कराने पर सहमति बनी थी, लेकिन आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता के परिजनों के साथ मारपीट भी की। घटना से आहत होकर पीड़िता ने नरहिया थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अब सभी की नजरें 29 मई को होने वाली सजा की सुनवाई पर टिकी हैं, जब न्यायालय आरोपी के लिए सजा का निर्धारण करेगा।


