इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर आगरा को 27 मई तक जवाब देने का निर्देश दिया है कि अधिक भुगतान की वसूली पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद किन परिस्थितियों में वित्त नियंत्रक को याची के सेवानिवृति परिलाभो से 600091रूपये की वसूली का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस कमिश्नर चाहे तो नया आदेश पारित कर सकते हैं। क्योंकि कोर्ट की राय में उनका आदेश कानून के खिलाफ है। याचिका की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने ज्ञान सिंह यादव की याचिका पर दिया है। इनका कहना था कि याची की सेवानिवृत्ति के बाद पुलिस कमिश्नर ने बिना नोटिस व सुनवाई का मौका दिए व बिना किसी कारण के अधिक भुगतान की वसूली का आदेश दिया है जो ओम प्रकाश केस के फैसले के अनुसार अवैध है।


