मारपीट के तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा:अटेर थाना क्षेत्र के शुक्लपुरा गांव का मामला, कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया

भिंड के अटेर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी के साथ लाठी और कुल्हाड़ी से मारपीट करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट भिंड ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और 2500-2500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में एक आरोपी अब भी फरार बताया गया है। अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के.पी. यादव ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार 13 जुलाई 2018 की सुबह करीब 9 बजे फरियादी बिहारी कारीगर की दुकान पर सामान लेने जा रहा था। इसी दौरान ग्राम शुक्लपुरा में आशाराम के घर के सामने पुरानी रंजिश के चलते आरोपी संतोष शुक्ला, गनेशराम, छक्कीलाल और उपदेश लाठी एवं कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे और फरियादी का रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।
मारपीट के दौरान संतोष ने फरियादी के बाएं पैर में कुल्हाड़ी मारी, जबकि गनेशराम ने गर्दन पर लाठी से हमला किया। वहीं उपदेश ने दाहिने हाथ और छक्कीलाल ने बाएं हाथ की कलाई पर लाठी मारकर घायल कर दिया। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे फरियादी के पिता और पड़ोसी ने बीच-बचाव किया। जाते समय आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 134/18 के तहत धारा 341, 323, 294, 324, 506 एवं 34 भादवि में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपी छक्कीलाल, गनेशराम और संतोष शुक्ला को धारा 324 भादवि में दोषी मानते हुए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।

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