SDM ने रेस्टोरेंट-मैरिज हॉल संचालकों संग की बैठक:शेखपुरा में LPG उपलब्धता, बाल विवाह रोकने के लिए वर-वधू के आयु प्रमाण पत्रों की होगी जांच

SDM ने रेस्टोरेंट-मैरिज हॉल संचालकों संग की बैठक:शेखपुरा में LPG उपलब्धता, बाल विवाह रोकने के लिए वर-वधू के आयु प्रमाण पत्रों की होगी जांच

शेखपुरा में अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) प्रियंका कुमारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक उनके कार्यालय कक्ष में रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाल विवाह रोकने के संबंध में थी। इसमें जिले के सभी रेस्टोरेंट मालिक, मैरिज हॉल संचालक और पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी शादी-विवाह के सीजन के मद्देनजर एलपीजी गैस की आपूर्ति बनाए रखना और विभागीय निर्देशों का सख्ती से पालन कराना था। SDM ने जिले में रसोई गैस की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और स्पष्ट किया कि शादी-विवाह तथा अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान गैस की मांग बढ़ जाती है, ऐसे में आपूर्ति बाधित न हो इसके लिए विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। मैरिज हॉल में कमर्शियल LPG का होगा उपयोग उन्होंने निर्देश दिए कि रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल में केवल व्यावसायिक (कमर्शियल) एलपीजी सिलेंडरों का ही उपयोग किया जाए। घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले के गैस वितरकों और संचालकों को अपनी आवश्यकता का आकलन पहले से करने के निर्देश दिए गए, ताकि ऐन वक्त पर गैस की किल्लत न हो।SDM ने जोर देकर कहा कि जिले में बाल विवाह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुकिंग से पहले वर-वधू के आयु प्रमाण पत्रों की होगी जांच मैरिज हॉल संचालकों को निर्देश दिए गए कि वे किसी भी बुकिंग से पहले वर और वधू के आयु प्रमाण पत्रों की जांच अनिवार्य रूप से करें। यदि किसी भी हॉल में बाल विवाह संपन्न होता पाया गया, तो संचालक को भी बराबर का दोषी मानते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उपस्थित विभिन्न पंचायतों के मुखियागण से भी अपील की गई कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी के सुरक्षित उपयोग और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ जागरूकता फैलाएं। उनसे पंचायत स्तर पर किसी भी अवैध गतिविधि या गैस की कालाबाजारी की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को देने का अनुरोध भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से सहायक उप निर्वाचन पदाधिकारी, विभिन्न प्रखंडों के होटल और रेस्टोरेंट संचालक, मैरिज हॉल के प्रबंधक और विभिन्न पंचायतों के मुखिया उपस्थित थे। शेखपुरा में अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) प्रियंका कुमारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक उनके कार्यालय कक्ष में रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाल विवाह रोकने के संबंध में थी। इसमें जिले के सभी रेस्टोरेंट मालिक, मैरिज हॉल संचालक और पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी शादी-विवाह के सीजन के मद्देनजर एलपीजी गैस की आपूर्ति बनाए रखना और विभागीय निर्देशों का सख्ती से पालन कराना था। SDM ने जिले में रसोई गैस की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और स्पष्ट किया कि शादी-विवाह तथा अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान गैस की मांग बढ़ जाती है, ऐसे में आपूर्ति बाधित न हो इसके लिए विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। मैरिज हॉल में कमर्शियल LPG का होगा उपयोग उन्होंने निर्देश दिए कि रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल में केवल व्यावसायिक (कमर्शियल) एलपीजी सिलेंडरों का ही उपयोग किया जाए। घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले के गैस वितरकों और संचालकों को अपनी आवश्यकता का आकलन पहले से करने के निर्देश दिए गए, ताकि ऐन वक्त पर गैस की किल्लत न हो।SDM ने जोर देकर कहा कि जिले में बाल विवाह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुकिंग से पहले वर-वधू के आयु प्रमाण पत्रों की होगी जांच मैरिज हॉल संचालकों को निर्देश दिए गए कि वे किसी भी बुकिंग से पहले वर और वधू के आयु प्रमाण पत्रों की जांच अनिवार्य रूप से करें। यदि किसी भी हॉल में बाल विवाह संपन्न होता पाया गया, तो संचालक को भी बराबर का दोषी मानते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उपस्थित विभिन्न पंचायतों के मुखियागण से भी अपील की गई कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी के सुरक्षित उपयोग और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ जागरूकता फैलाएं। उनसे पंचायत स्तर पर किसी भी अवैध गतिविधि या गैस की कालाबाजारी की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को देने का अनुरोध भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से सहायक उप निर्वाचन पदाधिकारी, विभिन्न प्रखंडों के होटल और रेस्टोरेंट संचालक, मैरिज हॉल के प्रबंधक और विभिन्न पंचायतों के मुखिया उपस्थित थे।  

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