इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी की प्रसिद्ध दाल मंडी से जुड़े अवमानना मामले में जिला प्रशासन और नगर निगम ने जवाब दाखिल कर दिए हैं।
कोर्ट ने उनके हलफनामों को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने वाजिद अब्बास की अवमानना याचिका पर दिया है। सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और मुख्य स्थायी अधिवक्ता बिपिन बिहारी पांडेय ने कोर्ट को बताया कि डीएम वाराणसी की ओर से दाल मंडी से संबंधित अवमानना याचिकाओं में गत चार अप्रैल को ही जवाब दाखिल कर दिया गया था।
तकनीकी कारणों या कार्यालय की चूक के कारण हलफनामे रिकॉर्ड पर नहीं मिल रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कार्यालय को उन शपथ पत्रों को तुरंत ढूंढकर फाइल में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जवाब दाखिल होने पर रिकॉर्ड पर लिया कोर्ट ने नगर निगम द्वारा 23 मार्च को दाखिल किए गए हलफनामे को स्वीकार कर लिया है। साथ ही जिलाधिकारी वाराणसी की ओर से अन्य संबंधित याचिकाओं में दाखिल जवाबों को भी रिकॉर्ड पर ले लिया है। कोर्ट ने याचियों के वकीलों को प्रशासन द्वारा दाखिल हलफनामों पर प्रति उत्तर के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दाल मंडी से जुड़ी लगभग 20 से अधिक अवमानना याचिकाओं को एकसाथ जोड़ दिया है। इन सभी मामलों पर 27 अप्रैल को संयुक्त रूप से सुनवाई होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस बीच राज्य सरकार शेष सभी संबंधित मामलों में भी अपना जवाब दाखिल कर दे।


