निजी स्कूलों में मनमाने फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए जिलास्तर पर शुल्क समिति गठित की गई है। 13 अप्रैल को उपायुक्त निजी स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ बैठक करेंगे। जिसमें जिलास्तर पर गठित शुल्क समिति के गठन, कार्यप्रणाली तथा निजी विद्यालयों द्वारा शुल्क निर्धारण एवं वृद्धि के संबंध में जानकारी दी जाएगी। बैठक रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में दोपहर एक बजे से होगी। बैठक में आरटीई एक्ट के तहत कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया में स्कूलों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर भी चर्चा होगी। हाल ही में शुल्क समिति ने निजी विद्यालयों में मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अधिकतम 10% वृद्धि की सीमा तथा पारदर्शी फीस संरचना का प्रावधान है। बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आरटीई के तहत आवेदन प्रक्रिया 16 फरवरी से शुरू होकर 22 मार्च तक चली। जिले के 117 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कुल 1161 आरक्षित सीटों के लिए अभिभावकों ने आवेदन दिया। पोर्टल के माध्यम से कुल 1499 आवेदन प्राप्त हुए। आवेदकों द्वारा कुल 3908 सीटों को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया गया। 15 अप्रैल तक पूरी होगी लॉटरी की प्रक्रिया आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया के तहत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें अभिभावकों के द्वारा अपलोड 65 ऐसे आवेदन मिले हैं, जिसे पढ़ा नहीं जा पा रहा है। ऐसे सभी अभिभावकों को शनिवार को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ विभाग बुलाया गया है। उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद 15 अप्रैल तक लॉटरी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। – बादल राज, जिला शिक्षा अधीक्षक


