दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026-2030 का नया ड्राफ्ट शनिवार को जारी किया है। इसके मुताबिक, 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (ऑटो) का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2028 से टू-व्हीलर सेगमेंट में भी सिर्फ इलेक्ट्रिक मॉडल ही रजिस्टर किए जा सकेंगे। नई पॉलिसी का मकसद दिल्ली की हवा को साफ करना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार करना है। ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कार पर रोड टैक्स नहीं सरकार ने मध्यम वर्ग के खरीदारों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। ड्राफ्ट के मुताबिक: पुरानी कार स्क्रैप करने पर ₹1 लाख की सब्सिडी अगर आप अपनी पुरानी BS-IV या उससे भी पुरानी कार को किसी ऑफिशियल स्क्रैपिंग सेंटर पर स्क्रैप करते हैं, तो नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹1 लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा। शर्त: यह फायदा तभी मिलेगा, जब पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने के 6 महीने के भीतर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदी जाए। साथ ही, नई कार की कीमत ₹30 लाख से कम होनी चाहिए। टू-व्हीलर और ऑटो पर भी भारी बचत सरकार ने छोटे वाहनों के लिए साल दर साल घटने वाला सब्सिडी मॉडल पेश किया है: सरकारी गाड़ियां और स्कूल बसें भी होंगी इलेक्ट्रिक ड्राफ्ट पॉलिसी में केवल निजी वाहन ही नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को बदलने की तैयारी है: जनता से मांगे सुझाव, 30 दिन का समय परिवहन विभाग ने इस ड्राफ्ट पर जनता और विशेषज्ञों से फीडबैक मांगा है। अगले 30 दिनों तक लोग अपनी राय ‘evpolicy2026@gmail.com’ पर ईमेल कर सकते हैं या डाक के जरिए परिवहन विभाग के ऑफिस भेज सकते हैं। बता दें कि दिल्ली की पहली EV पॉलिसी 2020 में आई थी, जिसे अब अपडेट कर 2030 तक के लिए नया रूप दिया जा रहा है।
दिल्ली में EV खरीदने पर ₹1 लाख तक की सब्सिडी:2028 से नहीं बिकेंगे पेट्रोल टू-व्हीलर, ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कार पर रजिस्ट्रेशन फ्री


