सीनियर सिविल जज श्रवण कुमार मीणा निलंबित:पूर्व में कोटा में एसीजेएम-रेलवे के पद पर थे, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक

सीनियर सिविल जज श्रवण कुमार मीणा निलंबित:पूर्व में कोटा में एसीजेएम-रेलवे के पद पर थे, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक

राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए सीनियर सिविल जज कैडर के न्यायिक अधिकारी श्रवण कुमार मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, मीणा के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है। इसी के चलते कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने पूर्ण पीठ प्रस्ताव में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निलंबन आदेश जारी किया है। कोटा में रह चुके हैं एसीजेएम (रेलवे) आदेश के अनुसार, न्यायिक अधिकारी श्रवण कुमार मीणा इससे पहले कोटा में सीनियर सिविल जज सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) के पद पर कार्यरत थे। वर्तमान में वे जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में (एपीओ) चल रहे थे। जोधपुर रहेगा मुख्यालय, पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि निलंबन काल के दौरान अधिकारी श्रवण कुमार मीणा का मुख्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर जिला रहेगा। मीणा को पाबंद किया गया है कि वे जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना जोधपुर मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

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