पवन खेड़ा ने HC में डाली अग्रिम जमानत अर्जी, जो धाराएं लगी हैं, जानें उनके तहत कितनी सजा हो सकती है?

पवन खेड़ा ने HC में डाली अग्रिम जमानत अर्जी, जो धाराएं लगी हैं, जानें उनके तहत कितनी सजा हो सकती है?
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बुधवार (8 अप्रैल) को तेलंगाना उच्च न्यायालय में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा द्वारा उनके खिलाफ दायर शिकायत पर अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। खेड़ा के खिलाफ असम पुलिस ने तब मामला दर्ज किया जब उन्होंने आरोप लगाया कि सरमा की पत्नी के पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्ति है, जिसका खुलासा मुख्यमंत्री के चुनाव शपथ पत्र में नहीं किया गया था। याचिका में पारगमन अग्रिम जमानत की मांग की गई है ताकि वे असम की अदालतों में अपील कर सकें। याचिका पर गुरुवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के. सुजाना के समक्ष सुनवाई होगी।

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खेड़ा के खिलाफ एफआईआर

असम पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है। आरएफआईआर गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 175 (चुनाव के संबंध में झूठा बयान), 35, 36, 318 (धोखाधड़ी), 338 (मूल्यवान वसीयत, जमानत आदि की जालसाजी), 337 (न्यायालय के अभिलेख या सार्वजनिक रजिस्टर आदि की जालसाजी), 340 (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाकर उसे असली के रूप में इस्तेमाल करना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 356 (मानहानि) के तहत दर्ज की गई है।

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असम पुलिस ने पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास की तलाशी ली

मुख्यमंत्री की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, असम पुलिस की टीम मंगलवार को खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर उनसे पूछताछ करने और मामले के संबंध में तलाशी लेने पहुंची। हालांकि, खेड़ा वहां नहीं मिले। कांग्रेस नेता के घर के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए असम पुलिस के डीसीपी देबोजित नाथ ने बताया कि खेड़ा अपने आवास पर नहीं मिले। हालांकि, उन्होंने कहा कि तलाशी ली गई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। उन्होंने बताया कि कुछ “आपत्तिजनक सामग्री” मिली है, लेकिन इस स्तर पर इसका विवरण नहीं दिया जा सकता। उन्होंने यह भी बताया कि गुवाहाटी के क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है।

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