नवादा के जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने आज अपने कार्यालय में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। इस दौरान कुल 10 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 04 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। द्वितीय अपील में पवन कुमार द्वारा झूठा आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज करने, नवीन कुमार द्वारा दाखिल-खारिज पंजी की सत्यापित प्रति न मिलने और शिवशंकर यादव द्वारा माननीय व्यवहार न्यायालय, नवादा के आदेश का अंचल अधिकारी, अकबरपुर द्वारा अनुपालन न किए जाने से संबंधित मामले शामिल थे। संबंधित अधिकारियों के जांच प्रतिवेदन के आधार पर इन शिकायतों का निपटारा किया गया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के तहत किसी भी मामले की सुनवाई कर दो माह के भीतर उसका निवारण किया जाता है। प्रखंड स्तर पर पंचायतों से संबंधित विवादों और समस्याओं के समाधान के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर और रजौली में अपील की जा सकती है। जिला स्तरीय समस्याओं के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। इन विवादों की सुनवाई और निवारण दोनों पक्षों को बुलाकर किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। शिकायत दर्ज करने और उसके निवारण की व्यवस्था निःशुल्क है। यदि कोई व्यक्ति आदेश से असंतुष्ट होता है, तो वह निशुल्क अपील दायर कर सकता है। अब नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी शिकायतें और अपील दर्ज करा सकते हैं, जिससे निवारण प्रक्रिया और भी आसान हो गई है। नवादा के जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने आज अपने कार्यालय में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। इस दौरान कुल 10 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 04 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। द्वितीय अपील में पवन कुमार द्वारा झूठा आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज करने, नवीन कुमार द्वारा दाखिल-खारिज पंजी की सत्यापित प्रति न मिलने और शिवशंकर यादव द्वारा माननीय व्यवहार न्यायालय, नवादा के आदेश का अंचल अधिकारी, अकबरपुर द्वारा अनुपालन न किए जाने से संबंधित मामले शामिल थे। संबंधित अधिकारियों के जांच प्रतिवेदन के आधार पर इन शिकायतों का निपटारा किया गया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के तहत किसी भी मामले की सुनवाई कर दो माह के भीतर उसका निवारण किया जाता है। प्रखंड स्तर पर पंचायतों से संबंधित विवादों और समस्याओं के समाधान के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर और रजौली में अपील की जा सकती है। जिला स्तरीय समस्याओं के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। इन विवादों की सुनवाई और निवारण दोनों पक्षों को बुलाकर किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। शिकायत दर्ज करने और उसके निवारण की व्यवस्था निःशुल्क है। यदि कोई व्यक्ति आदेश से असंतुष्ट होता है, तो वह निशुल्क अपील दायर कर सकता है। अब नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी शिकायतें और अपील दर्ज करा सकते हैं, जिससे निवारण प्रक्रिया और भी आसान हो गई है।


