Pratapgarh: पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, संभाग स्तर पर 27 अप्रेल को लगेगी ‘पेंशन अदालत’, 15 अप्रेल तक दे सकेंगे परिवेदनाएं

Pratapgarh: पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, संभाग स्तर पर 27 अप्रेल को लगेगी ‘पेंशन अदालत’, 15 अप्रेल तक दे सकेंगे परिवेदनाएं

Government Pension Update: प्रतापगढ़: राजस्थान सरकार के पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग की ओर से पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संभाग स्तर पर 27 अप्रेल को ‘पेंशन अदालत’ का आयोजन किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश तेतरवाल ने बताया कि राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिवर्ष लगभग ।। हजार कार्मिक सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए प्रथम चरण में शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त कार्मिकों और पेंशनर्स के लिए यह अदालत आयोजित की जा रही है।

लंबित प्रकरणों पर सख्त निर्देश

आइएफएमएस 3.0 शिक्षा विभाग में 28 फरवरी 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले 731 कार्मिकों के प्रकरण अग्रेषित नहीं हुए हैं और 988 प्रकरण कमियों के कारण लंबित हैं। विभाग को इन कमियों की पूर्ति कर प्रकरण शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी 3 माह में सेवानिवृत्त होने जा रहे 2136 कार्मिकों के प्रकरणों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त, सेवाकाल में मृत कार्मिकों के पारिवारिक पेंशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए गए हैं।

समय सारिणी निर्धारित

पेंशन अदालत के सूचारू संचालन के लिए समय-सारणी निर्धारित की गई हैं। जिसमें अब तक परिवेदना प्रस्तुति, संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) एवं अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन) की ओर से परिवेदनाएं संकलित कर संबंधित अधिकारियों की प्रेषित की जा चुकी है। जबकि आगे के चरण में 15 अप्रेल तक प्राप्त परिवेदनाओं पर शिक्षा विभाग एवं पेंशन विभाग की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

वहीं योजना के तहत 20 अप्रेल को परिवेदनाओं के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से पेंशन विभाग एवं संबंधित पेंशनर्स को सूचित किया जाएगा। वहीं दूसरी और संभाग स्तर पर पेंशन अदालत का आयोजन 27 अप्रेल को किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं।

प्रथम अदालत की विशेष प्राथमिकता

मुख्य सचिव के निर्देशानुसार यह प्रथम अदालत पारिवारिक पेंशनर्स के लिए समर्पित रहेगी। इसमें विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित पुत्री और दिव्यांग व्यक्तियों के पेंशन प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

ये रहेंगे मौजूद

पेंशन अदालत में अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय (संयोजक) संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (सदस्य) संभाग के अधीन समस्त कोषाधिकारी (सदस्य) संभाग के अधीन जिला पेशनर समाज पेंशनर्स मंच के प्रतिनिधि (सदस्य) प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण के दौरान मौजूद रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी तेतरवाल ने पेंशनर समाज संगठन के पदाधिकारियों से भी आग्रह किया है कि वे इस अदालत का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें व आने वाली परिवेदनाएं भिजवाएं।

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