गुरूग्राम जिले में बिलासपुर थाना क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कृषि बिजली कनेक्शन हड़पने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के बाद कई आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चांदला डूंगरवास (पचगांव) निवासी निर्मला देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके दादा ससुर स्वर्गीय भूपसिंह के नाम पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) मानेसर के तहत एक कृषि बिजली कनेक्शन था। आरोप है कि गांव के जगदीश पुत्र और उसके परिजन कालूराम, धर्मवीर, रामनिवास तथा राहुल ने मिलकर यह कनेक्शन धोखाधड़ी से अपने नाम करवा लिया। आरोपियों ने तैयार किया फर्जी शपथ पत्र निर्मला देवी के अनुसार, आरोपियों ने उनके और उनके पुत्र दीपक के फर्जी हस्ताक्षर कर एक जाली शपथपत्र तैयार किया। इस शपथपत्र को DHBVN कार्यालय में प्रस्तुत कर रिकॉर्ड में अवैध रूप से बदलाव कराया गया। आरोप है कि नम्बरदार ने भी बिना सत्यापन के इस शपथपत्र को प्रमाणित कर दिया। निर्मला देवी ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने या उनके पुत्र ने ऐसा कोई शपथ पत्र न तो बनाया है और न ही उस पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी है। उन्होंने इसे अपने अधिकारों का उल्लंघन और सरकारी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ बताया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज की FIR पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468 (जालसाजी) और 471 (फर्जी दस्तावेज का उपयोग) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिलासपुर थाना पुलिस ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच के साथ-साथ दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच भी कराई जाएगी। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।


