राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से आज संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Main) 2026 की ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पहली पाली सुबह 9 बजे से जारी है, जो दोपहर 12 बजे तक होगी। वहीं, दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक आयोजित होगी। ये परीक्षा दरभंगा शहर के खाजासराय स्थित iON Digital Zone iDZ1 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। 8 अप्रैल को भी दो पालियों में इस सेंटर पर एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम को शांतिपूर्ण, नकल मुक्त संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला दंडाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर सदर अनुमंडल दंडाधिकारी विकास कुमार ने परीक्षा केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र के 200 से 300 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश दोनों परीक्षा तिथियों पर प्रभावी रहेगा। एग्जाम सेंटर के आसपास 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के जुटने पर बैन आदेश के तहत परीक्षा केंद्र के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री के साथ आने पर पूर्ण रोक लगाई गई है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थियों के लिए मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड समेत सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से आज संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Main) 2026 की ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पहली पाली सुबह 9 बजे से जारी है, जो दोपहर 12 बजे तक होगी। वहीं, दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक आयोजित होगी। ये परीक्षा दरभंगा शहर के खाजासराय स्थित iON Digital Zone iDZ1 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। 8 अप्रैल को भी दो पालियों में इस सेंटर पर एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम को शांतिपूर्ण, नकल मुक्त संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला दंडाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर सदर अनुमंडल दंडाधिकारी विकास कुमार ने परीक्षा केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र के 200 से 300 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश दोनों परीक्षा तिथियों पर प्रभावी रहेगा। एग्जाम सेंटर के आसपास 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के जुटने पर बैन आदेश के तहत परीक्षा केंद्र के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री के साथ आने पर पूर्ण रोक लगाई गई है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थियों के लिए मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड समेत सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


