करनाल में बेवफा पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद:पति की हत्या कर शव नहर में फेंका, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

करनाल में बेवफा पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद:पति की हत्या कर शव नहर में फेंका, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

करनाल जिले में पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी कोर्ट में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों ने मिलकर साजिश रचकर वारदात को अंजाम दिया था। जांच के दौरान पुलिस को शुरू से ही कहानी संदिग्ध लगी। बाद में गवाह के बयान और जांच में सामने आए तथ्यों ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। काछवा गांव की रानी पत्नी सुरजभान ने 8 मार्च 2021 को थाना सदर में अपने पति की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस जब गांव में जांच के लिए पहुंची तो रानी की बताई बातों पर किसी को भरोसा नहीं हुआ। गांव के लोगों को शुरू से ही मामला संदिग्ध लगा, जिसके बाद पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। गवाह के बयान से खुला राज
जांच के दौरान गवाह दिनेश ने पुलिस को अहम जानकारी दी। दिनेश ने बताया कि उसके भाई सुरजभान उर्फ अंग्रेज की पत्नी रानी उर्फ कलदीप के गांव के ही सलिंद्र के साथ अवैध संबंध थे। उसे शक था कि सुरजभान की गुमशुदगी में रानी और सलिंद्र का हाथ है। घटना के बाद दोनों गांव से फरार भी हो गए थे, जिससे शक और गहरा गया। हत्या कर शव नहर में फेंका
पुलिस ने पहले रानी को गिरफ्तार किया और पूछताछ के आधार पर सलिंद्र को भी काबू कर लिया। जांच में सामने आया कि दोनों ने मिलकर सुरजभान की हत्या की। हत्या के बाद शव को गाड़ी में डालकर काछवा से चमारखेड़ा जाने वाली सड़क पर स्थित एसवाईएल नहर में फेंक दिया गया, ताकि सबूत मिटाए जा सकें। मजबूत सबूतों के आधार पर सजा
पुलिस ने जांच पूरी कर मजबूत तथ्यों और सबूतों के साथ मामला कोर्ट में पेश किया। जिला न्यायवादी के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार शर्मा की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रानी और सलिंद्र को हत्या का दोषी करार दिया। उम्रकैद और जुर्माना
कोर्ट ने दोषी रानी और उसके प्रेमी सलिंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो आरोपियों को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

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