मिथिलेश झा | किशनगंज सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी सार्वजनिक वाहन का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और परमिट तभी जारी होगा, जब उसमें व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस (VLTD) और इमरजेंसी बटन लगा होगा। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद जिला परिवहन विभाग ने इस नियम को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और वाहनों की निगरानी को मजबूत करना है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को नोटिफिकेशन जारी करते हुए सार्वजनिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस को अनिवार्य करने को कहा है। केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाने के बावजूद लाखों वाहनों में जीपीएस नहीं लगे हैं या फिर बन्द पड़े हैं। यह सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चूक मानी जा रही है। नोटिफिकेशन जारी होते ही विभाग ने वाहनों के पंजीकरण,फिटनेस और परमिट के लिए वीएलटीडी और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम बसों ,टैक्सियों, स्कूल बसों व सार्वजनिक परिवहन में लगे वाहनों पर लागू होगा। इस सिस्टम के जरिए वाहनों की लोकेशन की जानकारी सीधे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर तक पहुंचेगी। ओवरस्पीडिंग या किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत अलर्ट मिलेगा, जिससे कार्रवाई होगी। स्कूल बसों पर विशेष नजर परिवहन विभाग का खास फोकस स्कूल बसों पर रहेगा। छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूल बसों और वैन में यह डिवाइस लगाना जरूरी होगा, ताकि आपात स्थिति में तुरंत अलर्ट भेजा जा सके। अब बिना वीएलटीडी नहीं बनेंगे फिटनेस व परमिट परिवहन विभाग कार्यालय। प्रभारी डीटीओ सह सहायक डीटीओ सलिल प्रशांत ने बताया कि यह नियम ऑटो रिक्शा को छोड़कर सभी बस, टैक्सी, कैब और अन्य कॉमर्शियल वाहनों पर लागू होगा। एक अप्रैल से पहले सभी वाहनों में यह उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों की अनदेखी करने पर ऑन स्पॉट जुर्माना के साथ बार-बार उल्लंघन करने वाले वाहनों का परमिट भी रद्द किया जा सकता है। विभाग इसको लेकर जिलेभर में अभियान चलाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के सभी अधिकारियों को सभी निजी स्कूल संचालकों, बस एसोसिएशन के साथ समन्वय कर एक अप्रैल से पूर्व सभी वाहनों में यह सुरक्षा कवच लगाना सुनिश्चित करने को कहा गया है। ओवर स्पीड चलाने वाले वाहनों से ऑन स्पॉट जुर्माना के साथ साथ बार बार उल्लंघन करने पर परमिट भी रद्द किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरे जिले में अभियान चलाया जाएगा। जिन वाहनों में अबतक वीएलटीडी उपकरण नहीं लगाया गया है ।उन्हें जल्द से जल्द इसे लगवाने को कहा जाएगा। इसके बाद भी अनदेखी हुई तो जुर्माना के साथ साथ परमिट भी रद्द किया जाएगा। मिथिलेश झा | किशनगंज सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब किसी भी सार्वजनिक वाहन का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और परमिट तभी जारी होगा, जब उसमें व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस (VLTD) और इमरजेंसी बटन लगा होगा। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद जिला परिवहन विभाग ने इस नियम को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और वाहनों की निगरानी को मजबूत करना है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को नोटिफिकेशन जारी करते हुए सार्वजनिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस को अनिवार्य करने को कहा है। केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाने के बावजूद लाखों वाहनों में जीपीएस नहीं लगे हैं या फिर बन्द पड़े हैं। यह सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चूक मानी जा रही है। नोटिफिकेशन जारी होते ही विभाग ने वाहनों के पंजीकरण,फिटनेस और परमिट के लिए वीएलटीडी और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम बसों ,टैक्सियों, स्कूल बसों व सार्वजनिक परिवहन में लगे वाहनों पर लागू होगा। इस सिस्टम के जरिए वाहनों की लोकेशन की जानकारी सीधे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर तक पहुंचेगी। ओवरस्पीडिंग या किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत अलर्ट मिलेगा, जिससे कार्रवाई होगी। स्कूल बसों पर विशेष नजर परिवहन विभाग का खास फोकस स्कूल बसों पर रहेगा। छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूल बसों और वैन में यह डिवाइस लगाना जरूरी होगा, ताकि आपात स्थिति में तुरंत अलर्ट भेजा जा सके। अब बिना वीएलटीडी नहीं बनेंगे फिटनेस व परमिट परिवहन विभाग कार्यालय। प्रभारी डीटीओ सह सहायक डीटीओ सलिल प्रशांत ने बताया कि यह नियम ऑटो रिक्शा को छोड़कर सभी बस, टैक्सी, कैब और अन्य कॉमर्शियल वाहनों पर लागू होगा। एक अप्रैल से पहले सभी वाहनों में यह उपकरण लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों की अनदेखी करने पर ऑन स्पॉट जुर्माना के साथ बार-बार उल्लंघन करने वाले वाहनों का परमिट भी रद्द किया जा सकता है। विभाग इसको लेकर जिलेभर में अभियान चलाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के सभी अधिकारियों को सभी निजी स्कूल संचालकों, बस एसोसिएशन के साथ समन्वय कर एक अप्रैल से पूर्व सभी वाहनों में यह सुरक्षा कवच लगाना सुनिश्चित करने को कहा गया है। ओवर स्पीड चलाने वाले वाहनों से ऑन स्पॉट जुर्माना के साथ साथ बार बार उल्लंघन करने पर परमिट भी रद्द किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरे जिले में अभियान चलाया जाएगा। जिन वाहनों में अबतक वीएलटीडी उपकरण नहीं लगाया गया है ।उन्हें जल्द से जल्द इसे लगवाने को कहा जाएगा। इसके बाद भी अनदेखी हुई तो जुर्माना के साथ साथ परमिट भी रद्द किया जाएगा।


