एमपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई टैरिफ दरें लागू होने जा रही हैं। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (MPERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नया टैरिफ आदेश जारी कर दिया है। यह दरें प्रकाशन के 7 दिन बाद प्रभावी होंगी, जिसके बाद उपभोक्ताओं को नए स्लैब के अनुसार बिजली बिल मिलेंगे। आयोग के आदेश के मुताबिक, इस बार घरेलू, गैर-घरेलू, औद्योगिक और कृषि सभी श्रेणियों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं। सबसे बड़ी राहत लो टेंशन (LT) उपभोक्ताओं को मिली है, जिनके लिए न्यूनतम शुल्क समाप्त कर दिया गया है। इससे छोटे और कम खपत वाले उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है। घरेलू उपयोग में पुराना स्लैब ही घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पहले की तरह स्लैब सिस्टम लागू रहेगा, जिसमें कम खपत पर कम और अधिक खपत पर ज्यादा दर से बिल लिया जाएगा। वहीं, गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लोड और खपत के आधार पर शुल्क निर्धारित किया गया है। औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए स्थायी शुल्क और ऊर्जा शुल्क अलग-अलग तय किए गए हैं, जबकि कृषि उपभोक्ताओं को चरणबद्ध दरों के अनुसार बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों पर भी इसका असर पड़ेगा। EV स्टेशन के उपयोग में 20% की छूट इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। EV चार्जिंग स्टेशनों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली उपयोग पर 20% की छूट मिलेगी, जबकि अन्य समय में 20% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। नई दरों के लागू होने के बाद प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बदलाव देखने को मिलेगा।


