भास्कर न्यूज | अमृतसर शहर में अब बिना ढके कूड़ा ले जाने वाली ट्रॉलियों पर नगर निगम ने 1000 रुपए का ऑन-द-स्पॉट जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। निगम कमिश्नर को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कूड़ा उठाते समय ट्रॉलियों से सड़कों पर कचरा गिरता है, जिससे गंदगी फैलती है। इसे रोकने के लिए कमिश्नर ने ट्रॉलियों को तिरपाल या कवर से ढकना अनिवार्य कर दिया है। शहर के 5 जोनों में कूड़ा उठाने के लिए करीब 150 ट्रॉलियां लगी हुई हैं। अगर अब कोई ट्रॉली बिना कवर के सड़क पर दिखी या उससे कूड़ा गिरता हुआ पाया गया, तो चालान सीधा संबंधित फर्म या ठेकेदार के नाम पर कटेगा। बिना ढके कूड़ा ले जाना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के नियमों का भी सीधा उल्लंघन है। खुली ट्रॉलियों से धूल और बारीक कचरा हवा में मिलने से पीएम-10 का स्तर बढ़ता है, जो सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा सड़कों पर बिखरने वाला कचरा शहर की ‘स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग’ को भी खराब करता है। इस समय निगम शहर की स्वच्छता रैंकिंग सुधारने पर फोकस कर रहा है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। ठेकेदारों को अपनी हर ट्रॉली पर तिरपाल और रस्सियों का पक्का इंतजाम करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। निगम प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई ठेकेदार बार-बार इस नियम को अनदेखा करता है, तो संबंधित फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और जुर्माने की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। इसके बावजूद अगर हालात नहीं सुधरे, तो ठेकेदार का टेंडर रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।


