किसान नेता संदीप धीरणवास के खिलाफ गैर जमानत वारंट:5 साल पहले किसान आंदोलन के दौरान डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर किया था हमला

किसान नेता संदीप धीरणवास के खिलाफ गैर जमानत वारंट:5 साल पहले किसान आंदोलन के दौरान डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर किया था हमला

हिसार की जिला अदालत ने 5 साल पुराने मुकद्दमें में किसान नेता संदीप धीरणवास की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। किसान नेता संदीप पर 2021 में डिप्टी स्पीकर रहे रणबीर गंगवा की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के आरोप लगे थे। इस मामले में पुलिस ने डिप्टी स्पीकर के सुरक्षाकर्मी संदीप की शिकायत पर 7 नामजद सहित 20 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि कार्यक्रम के दौरान आरोपितों ने डिप्टी स्पीकर का घेराव किया था। इस दौरान किसानों ने विरोधस्वरूप डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था। जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं इस दौरान गाड़ी के शीशे पर डंडे से वार कर उसे तोड़ दिया गया था। इसके बाद आजाद नगर थाना हिसार में जनवरी 2021 में केस दर्ज हुआ था। 4 अप्रैल तक गिरफ्तारी के आदेश
कोर्ट ने संगीन धाराओं में दर्ज मुकदमे में आरोपी संदीप के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अजीतपाल सिंह की अदालत ने आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 4 अप्रैल तक आजाद नगर थाना पुलिस को उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। आरोपी संदीप (निवासी धीरणवास) के खिलाफ साल 2021 में आजाद नगर थाने में FIR नंबर 13 दर्ज की गई थी। उस पर आईपीसी की कई गंभीर धाराओं के तहत केस चल रहा है, जिनमें धारा 307, धारा 332 व 353, धारा 147 व 149, धारा 186, 291, 341 और 506 के तहत भी आरोप तय हैं। कोर्ट की सख्त टिप्पणी: ‘लापरवाही बर्दाश्त नहीं’
अदालत ने वारंट जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि वारंट तामील नहीं होता है, तो संबंधित पुलिस अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देना होगा। कोर्ट ने लिखा “गैर-जमानती वारंट में किसी तीसरे पक्ष को सूचना देने का प्रावधान नहीं होता। पुलिस अधिकारी भविष्य में सावधानी बरतें और सीआरपीसी के नियमों के तहत आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।” इनके खिलाफ दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने धीरणवास निवासी संदीप, रावतखेड़ा निवासी मंजीत बिश्नोई, बांडाहेड़ी निवासी अमित बिश्नोई, बालसमंद निवासी सतीश लौरा, बांडाहेड़ी निवासी अमित बिसला, सातरोड निवासी राजेश भाकर, गोरछी निवासी अनिल सहित 20 के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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