करोड़ों हड़पने के आरोपी आसिफ की जमानत पर सुनवाई टली:कोर्ट ने बैंक को फर्म के खाते का ब्योरा देने का आदेश दिया

करोड़ों हड़पने के आरोपी आसिफ की जमानत पर सुनवाई टली:कोर्ट ने बैंक को फर्म के खाते का ब्योरा देने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाखा प्रबंधक इंडसइंड बैंक जानसेनगंज प्रयागराज को निर्देश दिया है कि राउंड पे टेक्नो मीडिया ओ पी सी प्रा लि के खाते का ब्योरा विवेचना अधिकारी को उपलब्ध कराएं। इससे पता चल सके कि फर्म के डायरेक्टर कौन है और खाते का संचालन कौन कर रहा है उसमें घपले के आरोपी याची की भूमिका क्या है,इसका पता लग सके। सरकारी वकील ने बताया कि आरोपी याची की पत्नी अंजुम के नाम प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने दस दूकानों का बैनामा किया है। इसपर कोर्ट ने पी डी ए के उपाध्यक्ष को सभी बैनामों की कापी भी विवेचना अधिकारी को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। ताकि पता चल सके कि कितना रुपया खर्च किया गया है। 40 करोड रुपये जमा थे सरकारी वकील ने यह भी बताया कि मोहम्मद आदिल वासी के खाते में निवेशकों के 40 करोड रूपये जमा थे । जिसमें से 25 करोड रूपये राउंड पे टेक्नो मीडिया प्रा लि के खाते में स्थानांतरित कर दिए गये। जिसकी जांच चल रही है। कोर्ट ने विवेचना अधिकारी को तलब किया था,अगली सुनवाई की तिथि 4अप्रैल को दुबारा बुलाया है।यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने मोहम्मद आसिफ की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है।

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