मोगा जिले में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिव मोहन गर्ग की कोर्ट ने नशा तस्करी के एक मामले में एक आरोपी को 12 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला लगभग तीन साल पहले कोट ईसे खां पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। बता दे कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इसी मामले में नामजद दूसरे आरोपी को सबूतों और गवाहों की कमी के कारण बरी कर दिया गया है। पुलिस ने गश्त के दौरान पकड़ा घटना के अनुसार, कोट ईसे खां पुलिस गश्त कर रही थी। इस दौरान शहर के मुख्य चौक से चीमा गांव की ओर जाने वाली लिंक सड़क पर पुलिस ने एक युवक को पैदल जाते देखा। पुलिस पार्टी को देखकर वह घबरा गया और अपनी निक्कर की जेब से एक प्लास्टिक का लिफाफा सड़क किनारे फेंक दिया। आरोपी को ठहराया दोषी, सुनाई सजा पुलिस ने तुरंत युवक को काबू कर लिया। लिफाफे की तलाशी लेने पर उसमें बड़ी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद हुईं। आरोपी की पहचान हरमीत सिंह के रूप में हुई थी। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने लखविंदर सिंह नामक एक अन्य युवक को भी इस मामले में शामिल किया था। अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने हरमीत सिंह को दोषी ठहराते हुए सजा और जुर्माना लगाया, जबकि सबूतों के अभाव में दूसरे आरोपी लखविंदर सिंह को बरी कर दिया गया।


