अनूपपुर में बेटे ने मां की हत्या की:जमीन विवाद में गला घोंटकर शव तालाब के पास खेत में फेंका, आरोपी गिरफ्तार

अनूपपुर में बेटे ने मां की हत्या की:जमीन विवाद में गला घोंटकर शव तालाब के पास खेत में फेंका, आरोपी गिरफ्तार

अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा थाना क्षेत्र के बरबसपुर गांव में 17 मार्च को मिली 50 वर्षीय महिला के शव के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा किया है। पुलिस ने महिला के बेटे को ही हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी को शनिवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक मोतिउर रहमान ने बताया कि 18 मार्च को मोबाइल पर सूचना मिली थी कि ग्राम बरबसपुर के खेत में एक महिला का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस को डुग्गी तालाब के पास चूडामणि केवट के खेत में शव मिला। मृतका की पहचान बरबसपुर निवासी नंसी बाई यादव (50 वर्ष) पत्नी भगवान दास उर्फ लल्लू यादव के रूप में हुई। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया कि नंसी बाई की मौत गले में रस्सी या साड़ी के फंदे से सांस रुकने के कारण हुई है। इसके बाद भालूमाड़ा थाने में अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना प्रभारी डीएस बागरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर मृतका नंसी बाई यादव के बड़े बेटे हरिश्चन्द्र उर्फ बियानू यादव (27 वर्ष) से सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। आरोपी हरिश्चन्द्र ने बताया कि उसकी मां नंसी बाई शराब पीने और इधर-उधर घूमने की आदत नहीं छोड़ रही थी। साथ ही, वह भूमि संबंधी कागजात अपने पास रखती थी और जमीन का बंटवारा नहीं कर रही थी। आरोपी पट्टे की जमीन बेचना चाहता था, लेकिन मां इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर उसने मां की हत्या कर दी। आरोपी ने 16 मार्च की रात 12 से 1 बजे के बीच जब मां नंसी बाई घर में शराब के नशे में सो रही थी, तब उसी की पहनी हुई साड़ी से उसका मुंह दबाकर गला घोंट दिया। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी ने उसे अपने कंधे पर उठाया और घर से लगभग 800 मीटर दूर डुग्गी तालाब के पास चूडामणि के खेत में फेंक दिया। आरोपी हरिश्चन्द्र उर्फ बियानू यादव द्वारा घटना करना स्वीकार करने पर शुक्रवार की शाम 4.30 बजे उसे गिरफ्तार किया गया है, जिसे 21 मार्च को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

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