जौनपुर में एक नाबालिग से छेड़खानी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट उमेश कुमार द्वितीय ने ज्ञानचंद यादव को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने ज्ञानचंद को साढ़े तीन साल के कारावास और 5,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की यह राशि पीड़िता को प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। यह मामला रामपुर थानाक्षेत्र से संबंधित है। पीड़िता के पिता ने 13 सितंबर 2019 को रामपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, रात करीब 10 बजे उनकी नाबालिग बेटी बरामदे में सो रही थी, तभी पड़ोसी ज्ञानचंद यादव ने उसके साथ छेड़खानी की। बेटी के शोर मचाने पर गांव के लोग मौके पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को 100 नंबर पर सूचना दी और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ज्ञानचंद यादव को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।


