रायपुर में भारी वाहनों के एंट्री पर रोक:शहर के भीतर आने वाले 18 प्रमुख मार्गों पर यह प्रतिबंध लागू, 1 महीने तक लागू रहेगा आदेश

रायपुर में भारी वाहनों के एंट्री पर रोक:शहर के भीतर आने वाले 18 प्रमुख मार्गों पर यह प्रतिबंध लागू, 1 महीने तक लागू रहेगा आदेश

रायपुर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। रायपुर और बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में अब मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर समयबद्ध प्रतिबंध लागू किया गया है। यह फैसला शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए लिया गया है। पुलिस कमिश्नर, रायपुर ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए रिंग रोड-01 और रिंग रोड-02 से शहर के भीतर आने वाले 18 प्रमुख मार्गों पर यह प्रतिबंध लागू किया है। आदेश के अनुसार, प्रतिदिन सुबह 5:00 बजे से रात 12:00 बजे तक इन मार्गों पर भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश जारी होने की तिथि से अगले एक महीने तक प्रभावी रहेगा।
ट्रैफिक जाम की समस्या होगी कम प्रतिबंध जिन प्रमुख मार्गों पर लागू किया गया है, उनमें तेलीबांधा चौक, केनाल रोड, महावीर नगर चौक, राजेंद्र नगर चौक, पचपेड़ीनाका चौक, संतोषीनगर चौक, भाठागांव चौक, कुशालपुर चौक, रायपुरा चौक, डीडी नगर, अरिहंत नगर, टाटीबंध, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा, गोंदवारा तिराहा, भनपुरी (पाटीदार भवन के सामने तक), विधानसभा रोड (व्हीआईपी तिराहा) और एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड-01 शामिल हैं। पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों और परिवहन व्यवसायियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और सड़क दुर्घटनाओं पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

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