कोतवाली पुलिस ने तेज आवाज में बज रहे डीजे को शुक्रवार रात जब्त कर लिया। यह कार्रवाई कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई है। डीजे संचालक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी रविंद्र यादव ने बताया कि पूर्व में बैठक आयोजित कर डीजे संचालकों को समझाइश दी गई थी। निर्देश में आगामी परीक्षाओं और शासकीय भवनों जैसे अस्पताल, न्यायालय, स्कूल आदि के आसपास डीजे बजाने पर प्रतिबंध शामिल था। शुक्रवार रात पुराना बस स्टैंड पर 207 DI (क्रमांक MP39G0503) वाहन पर ‘अभिषेक डीजे’ लिखा था। डीजे संचालक बिना अनुमति के तेज आवाज में डीजे बजा रहा था, जिससे आम जनता और राहगीरों को परेशानी हो रही थी। डीजे संचालक ने डीजे के बक्से लगाने के लिए ट्राले को मॉडिफाई कर उसका आकार बदल दिया था। कोतवाली पुलिस के जब डीजे संचालक से लाउडस्पीकर बजाने की लिखित अनुमति मांगी, तो वह कोई परमिशन नहीं दिखा पाया। इसके बाद डीजे को जब्त कर लिया गया। डीजे संचालक अभिषेक राठौर (30) निवासी आराकस मोहल्ला गंज सीहोर के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज की गई है। आरोपी को न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिस भी तामील कराया गया है।


