Rajasthan Nikay Chunav : राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव में देरी का मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचने वाला है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने हाईकोर्ट के 15 अप्रेल तक चुनाव कराने के आदेश की पालना नहीं होने पर राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह, आयोग सचिव राजेश वर्मा, स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन व निदेशक जुकैर प्रतीक चंद्रशेखर को लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें अवमानना याचिका दायर करने की चेतावनी दी है।
संयम लोढ़ा ने नोटिस के जरिए कहा कि हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट के 15 अप्रेल तक पंचायत-निकाय चुनाव कराने के आदेश हैं, लेकिन राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार निकाय चुनाव के लिए 22 अप्रेल तक मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि आयोग 15 अप्रेल तक निकाय चुनाव नहीं करवा रहा है।
हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना
आयोग व सरकार ऐसा करके हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, जो अदालत की जानबूझकर अवमानना करने की श्रेणी में है।
नोटिस के जरिए आयोग से मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी करने का आग्रह करते हुए 15 अप्रेल से पूर्व चुनाव कराने का अदालती आदेश याद दिलाया है।


