अमेरिकी सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ ने जारी किया नया फॉर्म I-129, H-1B वीज़ा प्रक्रिया में आएगा बदलाव

अमेरिकी सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ ने जारी किया नया फॉर्म I-129, H-1B वीज़ा प्रक्रिया में आएगा बदलाव

अमेरिका (United States Of America) में काम करने की इच्छा रखने वाले विदेशी पेशेवरों, खासकर H-1B वीज़ा आवेदकों के लिए बड़ा प्रशासनिक बदलाव सामने आया है। अमेरिकी सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ (USCIS) ने फॉर्म I-129 का नया संस्करण कुछ दिन पहले ही जारी किया है। इस फॉर्म में एच-क्लासिफिकेशन सप्लीमेंट से जुड़े महत्वपूर्ण संशोधन शामिल किए गए हैं। यह बदलाव वित्त वर्ष 2027 के H-1B कैप सीज़न और प्रस्तावित वेतन-आधारित लॉटरी प्रणाली को ध्यान में रखकर किया गया है।

क्या जानकारी होगी ज़रूरी?

नए फॉर्म में नियोक्ताओं को नौकरी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अध्ययन का सटीक क्षेत्र, आवश्यक अनुभव और पद में पर्यवेक्षकीय ज़िम्मेदारियाँ जैसी विस्तृत जानकारी देनी होगी। ये वही मानदंड हैं जिनके आधार पर अमेरियइ श्रम विभाग नौकरी के लिए वेतन स्तर तय करता है।

नया फॉर्म कब से होगा इस्तेमाल?

अमेरिकी सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ का कहना है कि अब यह जानकारी सीधे फॉर्म में ली जाएगी, ताकि यह जांचा जा सके कि नियोक्ता ने सही वेतन स्तर चुना है या नहीं। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल से फॉर्म का नया संस्करण ही स्वीकार किया जाएगा, जबकि 31 मार्च तक पुराने संस्करण का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

क्या है फॉर्म I-129?

अमेरिकी सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ के अनुसार फॉर्म I-129 वो आधिकारिक याचिका है, जिसे अमेरिकी नियोक्ता किसी विदेशी नागरिक को अस्थायी रूप से अमेरिका में काम या प्रशिक्षण के लिए बुलाने के लिए दाखिल करते हैं। इसके माध्यम से H-1B, H-2A, H-2B, L-1, O-1, P-1, Q-1 और R-1 जैसी कई गैर-आप्रवासी श्रेणियों में वीज़ा के लिए आवेदन किया जाता है। इसी फॉर्म से वर्कर के ठहरने की अवधि बढ़ाने या वीज़ा श्रेणी बदलने का अनुरोध भी किया जा सकता है।

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