हिसार के सुनील हत्याकांड में दो आरोपी दोषी करार:पत्नी समेत चार को किया बरी, हथियार ऑनलाइन मंगाए थे, 11 को सुनाई जाएगी सजा

हिसार के डोभी गांव में वर्ष 2022 में हुए सुनील हत्याकांड मामले में सेशन जज अलका मलिक की कोर्ट ने शनिवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2 आरोपी अतुल उर्फ अमित और प्रकाश पंडित को हत्या का दोषी करार दिया है। वहीं सबूतों के अभाव में रोशनी, मनीषा, वीरेंद्र प्रताप और अभिषेक को बरी कर दिया गया। कोर्ट अब दोनों दोषियों को 11 मार्च को सजा सुनाएगी। मामले के अनुसार, सदर थाना पुलिस ने 5 अगस्त 2022 को हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। डोभी गांव निवासी अनिल कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह खेती करता है और उसके ताऊ रामकुमार गांव के ही सोनू की जमीन आधे हिस्से पर लेकर खेती करते हैं। रामकुमार अपने परिवार के साथ खेत में बनी ढाणी में रहते हैं। अनिल के अनुसार, रामकुमार के छोटे बेटे सुनील की शादी वर्ष 2021 में भादरा के गांव भिराणी निवासी रोशनी से हुई थी। 5 अगस्त 2022 की सुबह उन्हें सूचना मिली कि रामकुमार, उनकी पत्नी बिमला और सुनील पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया है। जब वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि सुनील मृत अवस्था में पड़ा था, जबकि रामकुमार और बिमला घायल थे। हमलावरों ने चाकू और डंडों से हमला किया था। घटना के बाद सुनील की पत्नी रोशनी मौके से गायब थी। अमित के साथ बिहार चली गई थी रोशनी शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि रोशनी शादी से पहले अतुल उर्फ अमित के साथ बिहार चली गई थी। इस संबंध में भिराणी थाने में केस भी दर्ज हुआ था। बाद में रोशनी की शादी सुनील से हो गई थी। अतुल ने रोशनी को अपनी पत्नी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, लेकिन रोशनी ने कोर्ट में सुनील को अपना पति बताया और उसके साथ रहने लगी थी। पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था और 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। वारदात से पहले ऑनलाइन मंगवाए हथियार अभिषेक के अधिवक्ता करणदीप सिंह ने बताया कि वारदात से पहले अतुल ने स्प्रे, हेलमेट, बेसबॉल बैट, मास्क और वॉकी-टॉकी जैसे कई सामान ऑनलाइन मंगवाए थे, जिनका इस्तेमाल घटना में किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अतुल ने अभिषेक को यह कहकर अपने साथ चलने को कहा था कि वह अपनी गर्भवती पत्नी को वापस लाने जा रहा है। इसी विश्वास में अभिषेक उसके साथ गया था। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में अभिषेक सहित चार आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि अतुल और प्रकाश को दोषी ठहराया। अब अदालत 11 मार्च को दोनों दोषी को सजा सुनाएगी।

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