ऑनलाइन मंगाया iPhone, फ्लिपकार्ट ने सिर्फ चार्जर रखकर भेजा पार्सल

ऑनलाइन मंगाया iPhone, फ्लिपकार्ट ने सिर्फ चार्जर रखकर भेजा पार्सल

Buy iPhone Online: मध्यप्रदेश के सागर जिले के मकरोनिया नेहा नगर निवासी उत्कर्ष मिश्रा ने तीन साल पहले फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन आईफोन ऑडर किया था। बुंकिग राशि जमा करने के बाद डिलीवरी कंपनी ने सिर्फ चार्जर रखकर पार्सल भेज दिया। जिसके बाद उत्कर्ष ने उपभोक्ता विवाद परितोषण आयोग में फ्लिपकार्ट मैनेजर के खिलाफ परिवाद पेश की।

5 हजार और चार्जर, प्रोसेसिंग फीस लौटने का आदेश

मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने कंपनी को सेवा में कमी के रूप में ग्राहक को 5 हजार रुपए और चार्जर, प्रोसेसिंग फीस लौटने का आदेश दिया है। दरअसल फ्लिपकार्ट ने आईफोन बुक होने के बाद ग्राहक को सिर्फ चार्जर भेजा और आईफोन का ऑर्डर बगैर कोई सहमति के कैंसिल कर दिया था। मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद परितोषण आयोग के अध्यक्ष राजेश कुमार कोष्टा और सदस्य अनुभा वर्मा ने की।

फोन को चार्जर के साथ कराया था फाइनेंस

दरअसल अक्टूबर 2023 को आवेदक ने एप्पल आईफोन कीमत 76 हजार 97 रुपए का ऑर्डर 13 हजार 901 रुपए के डिस्काउंट के साथ किया था। मोबाइल मय चार्जर के 8850 रुपए प्रतिमाह की ईएमआई पर फाइनेंस कराया था। इसकी प्रोसेसिंग फीस 1832 रुपए जमा की थी। इसकी डिलीवरी 18 अक्टूबर 2023 तक पहुंचाना था। लेकिन आवेदक को 14 अक्टूबर को सिर्फ चार्जर भेजकर बताया गया कि फोन चार दिन बाद मिलेगा। इसके बाद 17 अक्टूबर बिना सूचना के ऑर्डर कैंसिल कर जमा राशि में से प्रोसेसिंग फीस 1832 रुपए काटकर वापस कर दी गई।

कंपनी के लिए दो माह में करना होगा भुगतान

ऑडर न देने के बाद भी कंपनी ने आवेदक से चार्जर का भुगतान करने को कहा, जिसपर उसने जार्चर को भी वापस करने की बात कही। इसपर कंपनी ने सिविल खराब होने की धमकी दी। जिस पर आवेदक ने 1 नवंबर 2023 को उक्त राशि अनावेदक के यहां जमा कर दी। जबकि ऑर्डर कंपनी की गलती से कैंसिल हुआ था। परेशान होकर परिवादी उत्कर्ष ने आयोग में परिवाद पेश की।

परिवाद के अधिवक्ता पवन नन्होरिया ने बताया कि कंपनी को स्वयं के व्यय पर आवेदक को डिलेवर किए गए आईफोन के जार्चर को आदेश दिनांक से 15 दिन के अंदर वापस लेकर उसकी कीमत 3504 रुपए और प्रोसेसिंग फीस 1832 रुपए सहित कुल 5336 रुपए 6 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाना होगा। साथ ही मानसिक प्रताड़ना व सेवा में कमी के रूप में 5 हजार रुपए और परिवाद व्यय के 2 हजार रुपए 2 माह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है।

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