जोन्हा फॉल के पास 8 मीटर से कम चौड़ी सड़क न बने: हाईकोर्ट

जोन्हा फॉल के पास 8 मीटर से कम चौड़ी सड़क न बने: हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के पर्यटन स्थलों तक जाने वाली सड़कों की बदहाल स्थिति पर चिंता जताई है। अदालत ने जोन्हा फॉल के पास मसरीजारा से हेसलाबेड़ा तक कच्ची सड़क को पक्का बनाने के मामले में राज्य सरकार और रेलवे से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा है कि जोन्हा फॉल जाने वाले रास्ते में सड़क की चौड़ाई 8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सड़क की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि दो वाहन आसानी से एक-दूसरे को पार कर सकें। अदालत ने कहा कि इस क्षेत्र में कई पर्यटन स्थल हैं। भविष्य में यातायात बढ़ेगा, ऐसे में मात्र 5 मीटर चौड़ी सड़क जाम की समस्या खड़ी कर सकती है। इसे देखते हुए सड़क की चौड़ाई बढ़ाना जरूरी है। जरूरत पड़े तो राज्य सरकार अपनी जमीन उपलब्ध कराए इससे पहले पक्षकारों ने 5 मीटर चौड़ी सड़क का प्रस्ताव रखा था। रेलवे अधिकारियों ने अपनी भूमि पर 5 से 6 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण पर सहमति जताई है। अदालत ने कहा कि सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए जरूरत पड़े तो राज्य सरकार अपनी जमीन उपलब्ध कराए। लेकिन सड़क की चौड़ाई किसी भी स्थिति में आठ मीटर से कम नहीं हो। रेलवे सीमा से बाहर के हिस्सों में भी राज्य सरकार को अपनी जमीन का उपयोग करना होगा। अदालत ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के अंदर विस्तृत ले-आउट प्लान तैयार करके रेलवे के पास भेजने का निर्देश दिया है। वहीं, रेलवे प्रशासन को ले-आउट प्लान प्राप्त होने के दो सप्ताह के अंदर एनओसी जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा- मानसून से पहले निर्माण पूरा करें इससे पहले अदालत को बताया गया कि 16 फरवरी को स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। उसका प्रारंभिक रफ स्केच प्रस्तुत किया गया। अदालत ने उसे रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश दिया। रेलवे की ओर से शपथपत्र दाखिल करके अदालत को बताया गया कि पक्की सड़क निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने को तैयार है, लेकिन एनओसी से पहले अनगड़ा के बीडीओ के साथ संयुक्त निरीक्षण करना जरूरी है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सड़क निर्माण की प्रक्रिया मानसून से पहले पूरा करने का निर्देश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी।

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