बाइक चोरी के दोषी को एक साल की कारावास, न्यायालय ने सुनाया फैसला

अरवल| व्यवहार न्यायालय अरवल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे की अदालत ने मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले में दोषी अभियुक्त को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के इस फैसले से चोरी के मामलों में सख्त संदेश गया है। अभियोजन पदाधिकारी मनीष कुमार विद्यार्थी ने बताया कि अरवल थाना कांड संख्या 351/25 के तहत सिपाह निवासी अमित कुमार अरवल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि चंदा कम्युनिकेशन के सामने खड़ी उनकी मोटरसाइकिल अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए पुरानी अरवल निवासी छोटू कुमार उर्फ सुजीत को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) एवं 317 के तहत दोषी पाया। अरवल| व्यवहार न्यायालय अरवल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे की अदालत ने मोटरसाइकिल चोरी के एक मामले में दोषी अभियुक्त को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय के इस फैसले से चोरी के मामलों में सख्त संदेश गया है। अभियोजन पदाधिकारी मनीष कुमार विद्यार्थी ने बताया कि अरवल थाना कांड संख्या 351/25 के तहत सिपाह निवासी अमित कुमार अरवल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि चंदा कम्युनिकेशन के सामने खड़ी उनकी मोटरसाइकिल अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए पुरानी अरवल निवासी छोटू कुमार उर्फ सुजीत को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) एवं 317 के तहत दोषी पाया।  

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