ग्वालियर में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन पर रोक:त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर ने जारी किया आदेश, दो माह रहेगा प्रभावी

ग्वालियर में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन पर रोक:त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर ने जारी किया आदेश, दो माह रहेगा प्रभावी

ग्वालियर में अब सार्वजनिक स्थलों पर धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस या चल समारोह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। धारा-163 के तहत जारी हुआ आदेश यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि आगामी धार्मिक त्योहारों, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के मद्देनजर जिले में शांति, सुरक्षा और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अनुमति लेना अनिवार्य जारी आदेश के अनुसार— भावनाएं आहत करने वाले कृत्यों पर भी रोक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति या समूह की भावनाओं को आहत करने वाले कृत्य या ऐसे कार्य, जिनसे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो, पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 सहित अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि त्योहारों और आयोजनों के दौरान शांति व सद्भाव बनाए रखने में सहयोग करें तथा किसी भी कार्यक्रम से पूर्व विधिवत अनुमति लेना सुनिश्चित करें।

​ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *