मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के जसवंतनगर गांव में 20 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 12:30 बजे एक दंपति और उनकी पुत्रवधू पर हमला किया गया। कुत्ते को मारने की बात पर हुए विवाद के बाद हुई इस घटना में पीड़ित होरीलाल की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। पीड़ित होरीलाल ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि अजीत पुत्र भीमसेन, अंकित पुत्र भीमसेन, अंकित की पत्नी और अजीत की पत्नी उनके घर में घुस आए। उन्होंने कुत्ते को मारने की बात पर गाली-गलौज शुरू कर दी। जब होरीलाल ने उन्हें गाली देने से रोका, तो आरोपियों ने लाठी-डंडों और ईंटों से उन पर हमला कर दिया। घर में घुसकर की गई इस मारपीट में होरीलाल की पत्नी और पुत्रवधू भी घायल हो गईं, जब वे उन्हें बचाने आईं। इस हमले में होरीलाल की पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं, और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उनकी पुत्रवधू को भी चोटें लगी हैं। इस घटना के संबंध में भोगांव थाने में अपराध संख्या 59/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 351 और 351(2) के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। हालांकि, होरीलाल का आरोप है कि पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट और अन्य संबंधित गंभीर धाराओं को शामिल नहीं किया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष विवेचना और उचित धाराओं को जोड़ने की मांग की है। मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक गणेश शाह ने बताया कि पीड़ित बुजुर्ग दंपति जसवंतनगर, भोगांव के निवासी हैं और उनके साथ मारपीट की गई है। इस संबंध में थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है, और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।


