प्रयागराज में 10 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त:पीडीए ने बिना मानचित्र स्वीकृति विकसित कॉलोनी पर की कार्रवाई

प्रयागराज में 10 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त:पीडीए ने बिना मानचित्र स्वीकृति विकसित कॉलोनी पर की कार्रवाई

प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने मंगलवार को अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जोन-01, उपजोन-1जी क्षेत्र के बेली गांव कछार में करीब 10 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान एसडीएम सदर, नायब तहसीलदार सदर, लेखपाल और अन्य संबंधित कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी को जेसीबी की मदद से ढहा दिया। पीडीए के अनुसार, आराजी संख्या 345, 361, 364, 307, 313, 315, 316, 317 सहित अन्य भूमियों पर बिना मानचित्र स्वीकृति के प्लाटिंग की जा रही थी। आरोप है कि मगरू, मुहीब उल्ला (पुत्रगण वहाज उद्दीन), सईद उद्दीन (पुत्र अब्दुल सकूर), रफीउद्दीन, करीमउद्दीन, जुम्मन (पुत्र असगर अली), तनवीर अहमद (पुत्र एकरामउद्दीन), मो. आमिर उर्फ भूट्टों (पुत्र स्व. अच्छे हाफिज) और अन्य लोग नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से जमीन बेचने की तैयारी कर रहे थे। प्राधिकरण का कहना है कि बिना लेआउट स्वीकृति के की गई प्लाटिंग न केवल अवैध है, बल्कि भविष्य में खरीदारों के लिए भी गंभीर परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान अवर अभियंता, सुपरवाइजर, पीडीए प्रवर्तन टीम और थाना कैंट का पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। पीडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। बिना स्वीकृति प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। आम लोगों से अपील की गई है कि किसी भी भूखंड की खरीद से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े।

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