Ahmedabad: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट-2006 के तहत अहमदाबाद महानगरपालिका के खाद्य विभाग ने फरवरी माह के पहले 22 दिनों में व्यापक जांच अभियान चलाया। इस दौरान होटल और रेस्टोरेंट से लिए गए पनीर के 10 नमूने सब-स्टैंडर्ड पाए गए। कार्रवाई में कुल 173 किलो खराब पनीर जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 52,880 रुपए आंकी गई। दोषी इकाइयों को नोटिस जारी कर 7,000 से 20,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला गया।
खाद्य विभाग ने इस अवधि में कुल 495 खाद्य नमूने लिए, जिनमें दूध एवं दूध उत्पाद, बेकरी, मिठाई, नमकीन, तेल, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ शामिल थे। 1,083 खाद्य इकाइयों की जांच की गई, जिनमें से 432 को नोटिस जारी किए गए। 823 मामलों में खाद्य पदार्थ नष्ट किए गए। कार्रवाई में 6,72,500 रुपए मूल्य का माल नष्ट किया गया और 277 टीपीसी टेस्ट किए गए।
महानगरपालिका ने यह भी स्पष्ट किया कि कई इकाइयां क्षेत्र के बाहर से पनीर खरीदकर उपयोग कर रही थीं। ऐसे मामलों में एफएसएसएआइ एक्ट के तहत नोटिस जारी किए गए और जुर्माना लगाया गया। विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में एनालॉग पनीर का उपयोग करने वाले व्यवसाय पर भी सख्त कार्रवाई होगी।


